चंडीगढ़ में आगामी मेयर चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 जनवरी को होने वाले चंडीगढ़ मेयर चुनावों को स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही, सीनीयर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव भी टल गए हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि मेयर का कार्यकाल अब 30 जनवरी, 2025 तक रहेगा और 29 जनवरी के बाद ही नए चुनाव करवाए जाएंगे।
चुनावों की स्थगन की वजह
हाईकोर्ट का यह फैसला तब आया, जब 24 जनवरी को होने वाली मेयर चुनाव की प्रक्रिया को लेकर एक नई नीतिगत स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अदालत ने 24 जनवरी की जारी की गई नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है और नए सिरे से चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि मेयर का कार्यकाल 30 जनवरी, 2025 तक जारी रहेगा और चुनावों के लिए नयी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी।
नए चुनावों का समय और प्रक्रिया
अब नए सिरे से चुनावों के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही चुनावों की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत न केवल मेयर, बल्कि सीनीयर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव भी किए जाएंगे। पहले 24 जनवरी को इन चुनावों के लिए नामांकन दायर किए जाने थे, लेकिन अदालत के आदेश के बाद अब यह सब टल गया है।
चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों का महत्व
चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों का स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। इन चुनावों में आम जनता का सीधा प्रभाव होता है, क्योंकि चंडीगढ़ शहर का विकास और नागरिक समस्याओं का समाधान मेयर और निगम के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होता है। ऐसे में मेयर चुनाव स्थगित होने के बाद राजनीतिक दलों की तैयारियों पर भी असर पड़ा है।
हाईकोर्ट के आदेश से चंडीगढ़ में मेयर चुनावों की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब सभी दलों को नए नोटिफिकेशन का इंतजार रहेगा और चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत 29 जनवरी के बाद होगी। इस फैसले से चंडीगढ़ की राजनीति में हलचल मच गई है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर कौन सा दल चुनाव में सफलता प्राप्त करता है।