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पंजाब के डाइरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन (सेकंडरी) ने एडिड स्कूलों के प्रबंधकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि सभी एडिड स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख तक उनकी तनख्वाह का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यह निर्देश ‘एजुकेशन एंड फार प्राइवेटली मैनेज्ड इम्प्लॉयीज’ के अनुच्छेद 67 (मोर्ड ऑफ पेमेंट) के तहत जारी किए गए हैं, जिसमें स्कूल प्रबंधकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह दें।
हालाँकि, विभाग द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि कई स्कूलों में प्रबंधक अपने कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं दे रहे थे। इससे कर्मचारियों को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने यह निर्देश जारी किए हैं कि अब से एडिड स्कूलों के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के संशोधित वेतनमान के अनुसार उनकी तनख्वाह दी जाएगी।
इसके अलावा, विभाग ने यह भी कहा है कि कर्मचारी की तनख्वाह से जुड़ी सभी आवश्यक दस्तावेजों को संबंधित अधिकारियों से सत्यापित करवा कर विभाग से उनकी रिफंड की प्रक्रिया (रिइंबर्समेंट) पूरी की जाएगी। यह कदम एडिड स्कूल कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सकेगा और उन्हें तनख्वाह संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
यह फैसला कर्मचारियों को राहत देने वाला है, क्योंकि समय पर तनख्वाह न मिलने से कर्मचारियों की दैनिक जीवन में परेशानियाँ आ रही थीं। अब इस आदेश के बाद उन्हें किसी भी तरह की वित्तीय परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कदम शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की भलाई के लिए अहम साबित हो सकता है।
इस पहल से यह संदेश भी गया है कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से ले रहे हैं और उन्हें समय पर भुगतान की गारंटी देने के लिए कदम उठा रहे हैं।