
पंजाब सरकार ने राज्य के पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को बड़ी राहत दी है। स्थानीय निकाय विभाग ने एक अहम फैसला लेते हुए पेंशनर्स को 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक के संशोधित वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन और छुट्टी नकदीकरण (leave encashment) का बकाया जारी करने की घोषणा की है।
विभाग ने जारी किया पत्र
स्थानीय निकाय विभाग की ओर से जारी एक आधिकारिक पत्र में बताया गया कि यह फैसला वित्त विभाग के सहयोग से लिया गया है। यह फैसला छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। इससे उन सभी रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा, जिन्होंने साल 2016 से 2021 के बीच अपनी सेवाएं पूरी की हैं या इस अवधि में पेंशन के योग्य बने हैं।
संस्थाओं को मिले निर्देश
इस संबंध में सरकार ने सभी संबंधित बोर्डों, निगमों और स्वायत्त संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन बकाया राशियों का भुगतान जल्द से जल्द करें।
हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इन बकाया भुगतानों से जो अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा, उसे संबंधित संस्थानों को अपने संसाधनों से ही वहन करना होगा। इस काम के लिए वित्त विभाग की ओर से न तो कोई अतिरिक्त ग्रांट दी जाएगी और न ही कोई कर्ज।
पुरानी हिदायतों की पालना भी जरूरी
पत्र में यह भी कहा गया है कि जो निर्देश 8 जुलाई 2022 को जारी किए गए थे, जिनके तहत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात कही गई थी, उनकी पूरी तरह पालना भी जरूरी है।
बुजुर्गों को राहत, सरकार को जिम्मेदारी
इस फैसले से लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। लंबे समय से कई पेंशनर्स बकाया राशि की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब उन्हें उनका हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
यह कदम पंजाब सरकार के उस वादे को भी मजबूत करता है, जिसमें उसने वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मियों की सम्मानजनक जिंदगी की बात कही थी।
निष्कर्ष
पंजाब सरकार का यह फैसला राज्य के पेंशनर्स के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। अब देखना होगा कि संबंधित बोर्ड और संस्थाएं कितनी जल्दी और पारदर्शिता से इस फैसले को जमीन पर उतारते हैं, ताकि लाभार्थियों को समय पर राहत मिल सके।