
पंजाब सरकार ने पालतू जानवरों की देखभाल और कल्याण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में अब सभी पेट शॉप और डॉग ब्रीडर्स को पंजाब पशु कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला पंजाब के कैबिनेट मंत्री सरदार गुरमीत सिंह खुड़ियां की अगुवाई में लिया गया है। उनके साथ प्रमुख सचिव श्री राहुल भंडारी और पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. गुरशरणजीत सिंह बेदी ने इस दिशा में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इस नियम का मकसद पालतू जानवरों के साथ हो रहे शोषण को रोकना और उनके रहन-सहन, सेहत और देखभाल के स्तर को सुधारना है। बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर श्री शौकत अहमद पारे ने जानकारी दी कि जिले में सभी पेट शॉप और डॉग ब्रीडिंग से जुड़ी इकाइयों का पंजीकरण तय नियमों के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए जिला और तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन भी कर दिया गया है, जो इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगी।
पालतू जानवर खरीदने वालों को चेतावनी
डिप्टी कमिश्नर ने जनता से अपील की है कि वे केवल उन्हीं दुकानों या ब्रीडर्स से पालतू जानवर खरीदें जो पंजाब पशु कल्याण बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हों। यह कदम न केवल पशुओं के अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि अवैध व्यापार पर भी लगाम लगाएगा।
उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के जानवरों या पक्षियों का व्यापार या ब्रीडिंग करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पशु कल्याण की दिशा में अहम फैसला
यह फैसला पंजाब में पालतू जानवरों की खरीद-फरोख्त से जुड़ी गड़बड़ियों को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न सिर्फ अवैध व्यापार पर रोक लगेगी, बल्कि पशुओं को बेहतर जीवन देने की दिशा में भी यह एक अहम प्रयास है।
राज्य सरकार की यह पहल दिखाती है कि अब पालतू जानवरों के हकों को गंभीरता से लिया जा रहा है, और इससे जुड़ा हर व्यापार अब पारदर्शी और नियमबद्ध तरीके से ही हो सकेगा।