
पंजाब सरकार ने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक अहम कदम उठाया है। अब राज्य में स्कूलों के पास स्टिंग जैसे एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। यह फैसला पंजाब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायतों पर लिया गया है।
डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर के दलविंदरजीत सिंह ने जानकारी दी कि यह पाबंदी 21 अप्रैल 2025 से लागू होगी और एक साल तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत:
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ग्रामीण इलाकों में स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में,
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शहरी इलाकों में स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में,
कोई भी व्यक्ति या दुकान स्टिंग या किसी भी प्रकार के एनर्जी ड्रिंक नहीं बेच सकेगा।
बच्चों की सेहत को बचाने के लिए कदम
यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन और शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो बच्चों की सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। खासकर कम उम्र के बच्चों में यह दिल, दिमाग और नींद से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि ऐसे ड्रिंक बच्चों में चिड़चिड़ापन, थकान और ध्यान की कमी जैसे लक्षण पैदा कर सकते हैं।
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
डिप्टी कमिश्नर ने यह भी साफ किया कि अगर कोई दुकानदार इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सभी दुकानदारों और स्कूल कैंटीन संचालकों को FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्हें कहा गया है कि बच्चों को सिर्फ स्वच्छ, सुरक्षित और पोषक भोजन ही उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनकी सेहत को कोई नुकसान न पहुंचे।
राज्यभर में लागू होगा आदेश
यह आदेश पंजाब के सभी जिलों, गांवों और शहरों में लागू होगा। सरकार का उद्देश्य है कि बच्चों को बचपन से ही स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें ऐसे उत्पादों से दूर रखा जाए जो उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
पंजाब सरकार का यह कदम स्कूल-going बच्चों की सुरक्षा और सेहत के लिए एक सकारात्मक और ज़रूरी पहल है। इससे बच्चों को हानिकारक एनर्जी ड्रिंक से बचाया जा सकेगा और स्वस्थ समाज की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया गया है।