
चंडीगढ़ में ट्रैफिक चालान से जुड़े लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है। आम लोगों को जल्द और सरल न्याय देने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 11 जुलाई 2025 तक विशेष लोक अदालतें लगाई जाएंगी। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश पर लिया गया है। इन लोक अदालतों के बाद 12 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा।
इस पहल का मकसद यह है कि लोगों को लटकते मामलों से छुटकारा दिलाया जा सके और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में आसानी हो। ये अदालतें हर कार्यदिवस पर लगेंगी और ट्रैफिक चालान से जुड़े पुराने केसों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। इन मामलों की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा की जाएगी।
प्रशासन की तरफ से नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस सुनहरे मौके का लाभ उठाएं और अपने ट्रैफिक चालान मामलों का समाधान जल्दी और सुविधाजनक तरीके से कराएं। इससे न केवल कोर्ट पर केसों का बोझ कम होगा, बल्कि लोगों को बार-बार कोर्ट के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी।
इस योजना का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इसमें समय और पैसे की बचत होती है। आमतौर पर कोर्ट के केसों में लंबा वक्त और खर्च लगता है, लेकिन लोक अदालतों के जरिए केसों को समझौते के आधार पर जल्द सुलझाया जा सकता है। साथ ही, इसमें किसी भी तरह की कानूनी पेचीदगी भी नहीं होती।
चंडीगढ़ प्रशासन और न्याय विभाग ने यह साफ किया है कि यह पहल पूरी तरह जनता के हित में है और इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जनसहायक बनाना है। यदि आपका भी कोई ट्रैफिक चालान मामला लंबित है, तो 1 से 12 जुलाई के बीच आयोजित होने वाली लोक अदालतों में शामिल होकर इसे सुलझाया जा सकता है।