पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना शुरू करने की घोषणा की, जो पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (PSPCL) द्वारा तीन महीने की पहल है,जिसमें औद्योगिक, घरेलू और वाणिज्यिक कनेक्शनों सहित सभी उपभोक्ताओं की लंबित राशि का निपटान किया जाएगा, चाहे वे चालू हों या कटे हुए हों।
यह जानकारी देते हुए बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि यह योजना बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत करती है, जिसमें 22 दिसंबर, 2024 तक लंबित बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सरल शर्तें पेश की गई हैं। ओटीएस योजना के अंतर्गत, लंबित चूक राशि पर 9% का साधारण ब्याज लिया जाएगा तथा न्यायालयीन मामलों में शामिल उपभोक्ताओं के लिए 10% की दर से ब्याज लिया जाएगा, जबकि वर्तमान में 18% चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है।
इसके अतिरिक्त, छह महीने से कम अवधि के लिए निर्धारित शुल्क माफ कर दिया जाएगा तथा छह महीने से अधिक अवधि के लिए केवल छह महीने का निर्धारित शुल्क ही लागू होगा। मंत्री ने आगे बताया कि ओटीएस योजना में चार किस्तों में भुगतान का प्रावधान भी किया गया है, जबकि मौजूदा अनुदेशों में किस्तों में भुगतान का प्रावधान नहीं है।
इसके अलावा, यदि राशि एकमुश्त भुगतान की जाती है तो लंबित अतिरिक्त सुरक्षा (उपभोग) के लिए लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालत में लंबित मामलों वाले उपभोक्ता भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, और मामलों का निपटारा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। ओटीएस योजना का मुख्य पहलू यह है कि यह समयबद्ध मामले की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।
उपभोक्ताओं को अपनी बकाया राशि का भुगतान करने तथा सरलीकृत शर्तों का लाभ उठाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए बिजली मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का बिजली विभाग हमेशा अपने उपभोक्ताओं की हर संभव तरीके से सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है।