शिमला, 5 अक्टूबर : हिमाचल प्रदेश में शिमला नगर आयुक्त कोर्ट ने शनिवार को संजौली मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने का आदेश दिया। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो महीने का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।
मामले में वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता बीएस ठाकुर ने पत्रकारों से कहा, “कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को अपने खर्च पर गिराएं। ध्वस्तीकरण के लिए दो महीने की समय सीमा दी गई है। समय आने पर इमारत के बाकी हिस्से के बारे में फैसला किया जाएगा। अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।
संजौली में कथित तौर पर अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद के निर्माण और उसके बाद हिंदू संगठनों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन से विवाद उत्पन्न हुआ। संजौली के स्थानीय निवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता जगत पॉल ने बताया, “अदालत ने कहा है कि स्थानीय लोगों को मामले में पक्ष बनाना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि प्रशासन और उल्लंघनकर्ता (संजौली मस्जिद समिति) के बीच पहले से ही मामला चल रहा है। हमें खुशी है कि स्थानीय निवासियों के अदालत में आने के बाद आज यह फैसला सुनाया गया।