पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने दिल-लुमिनाती टूर को लेकर सुर्खियों में हैं। 14 दिसंबर को चंडीगढ़ में होने वाले उनके कॉन्सर्ट से पहले बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस आयोजन को लेकर एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने दिलजीत और कार्यक्रम के आयोजकों को कुछ गानों और आयोजन के तरीके को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। यह मामला एसोसिएट प्रोफेसर पंडितधरेनवर द्वारा उठाया गया था।
एडवाइजरी के मुख्य बिंदु:
1. बच्चों को स्टेज पर न बुलाने का निर्देश
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दिशानिर्देशों के अनुसार, वयस्कों के लिए 140 डेसिबल (dB) से अधिक ध्वनि दबाव स्तर हानिकारक होता है, जबकि बच्चों के लिए यह सीमा 120 डेसिबल तक सीमित होनी चाहिए। आयोग ने आयोजकों को हिदायत दी है कि लाइव शो के दौरान छोटे बच्चों को मंच पर न बुलाया जाए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण से बचाया जा सके।
2. शराब और ड्रग्स को बढ़ावा देने वाले गानों पर रोक
आयोग ने दिलजीत दोसांझ को उनके लोकप्रिय गाने जैसे “पटियाला पैग,” “5 तारा ठेके,” और “केस” जैसे गाने गाने या तोड़-मरोड़ कर गाने से बचने का निर्देश दिया है। इन गानों में शराब, ड्रग्स और हिंसा को बढ़ावा देने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो बच्चों और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
3. कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना
आयोजकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं को शराब न परोसी जाए। यह निर्देश किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत दिया गया है।
मामला क्यों उठा?
एसोसिएट प्रोफेसर पंडितधरेनवर ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने बताया कि ऐसे गाने और लाइव शो बच्चों और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
आयोजकों और दिलजीत दोसांझ पर नजर
बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इन निर्देशों का उल्लंघन हुआ तो आयोजकों और कलाकारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दिलजीत दोसांझ के फैंस इस शो को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन यह देखना होगा कि आयोग की सलाह के अनुरूप यह कॉन्सर्ट आयोजित होता है या नहीं।