
पंजाब पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के दो ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया है। इनमें नांदेड़ हत्याकांड में शामिल मुख्य शूटर भी शामिल है। पुलिस ने उनके कब्जे से दो .32 बोर पिस्तौल और पांच कारतूस बरामद किए हैं। इस ऑपरेशन को राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (SSOC), एसएएस नगर की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अंजाम दिया।
गिरफ्तार आरोपी कौन हैं?
गिरफ्तार आतंकियों की पहचान जगदीश सिंह उर्फ जग्गा, निवासी हरिके पत्तन, जिला तरनतारन और उसके साथी शुभदीप सिंह उर्फ शुभ, निवासी जोनेके, तरनतारन के रूप में हुई है। इनमें से जग्गा नांदेड़ हत्याकांड का मुख्य शूटर है।
नांदेड़ हत्याकांड का मामला क्या है?
यह घटना 10 फरवरी 2025 को महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुद्वारा गेट नंबर 6 के पास हुई थी। हमले का निशाना गुरमीत सिंह था, जो पैरोल पर बाहर आया था। गुरमीत 2016 में कुख्यात गैंगस्टर हरविंदर रिंदा के भाई की हत्या के मामले में आरोपी था। इस हमले में गुरमीत घायल हुआ, लेकिन उसके साथी रवींद्र राठौड़ की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या को अंजाम देने के बाद जग्गा पंजाब लौट आया, जहां शुभदीप ने उसे पनाह और आर्थिक मदद दी।
पाक और अमेरिका में बैठे आतंकियों से संपर्क
पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि दोनों गिरफ्तार आतंकी पाकिस्तान में स्थित BKI आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा और अमेरिका में बैठे हैप्पी पासीआन के सीधे संपर्क में थे। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी जग्गा ने यह स्वीकार किया कि उसने रिंदा के निर्देश पर नांदेड़ में हत्या को अंजाम दिया था। इसके अलावा, उन्हें अपने विदेशी हैंडलर्स से पंजाब में भी टारगेटेड किलिंग के निर्देश मिले थे।
कैसे हुआ ऑपरेशन?
AIG SSOC एसएएस नगर डॉ. सिमरत कौर ने बताया कि इंटेलिजेंस के आधार पर शुक्रवार को पुलिस ने खारड़ के सनी एन्क्लेव से शुभदीप सिंह उर्फ शुभ को गिरफ्तार किया। उसके पास से .32 बोर पिस्तौल और दो कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में शुभदीप ने खुलासा किया कि उसने न केवल जग्गा को शरण दी, बल्कि उसे आर्थिक सहायता भी दी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने फेज-1, मोहाली से जग्गा को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक और .32 बोर पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए।
पुलिस की आगे की कार्रवाई
इस मामले में पुलिस स्टेशन SSOC, एसएएस नगर में FIR नंबर 1, दिनांक 21.02.2025 को दर्ज की गई है। इसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)बी और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 249 और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पंजाब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने के लिए जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से पंजाब में सक्रिय आतंकी मॉड्यूल को एक बड़ा झटका लगा है, जिससे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा।