Mukhtar Ansari के बेटे अब्बास और Mukhtar Ansari की बहू निखत को गैंगस्टर केस में बड़ा राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को भी डांटा है। अदालत ने याचिका को स्वीकार कर फ़ाइल को रद्द कर दिया है।
शाहबाज आलम की याचिका से गैंगस्टर केस में FIR रद्द, अदालत का आदेश
इस आदेश को न्यायाधीश सिद्धार्थ और न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह I की अदालत ने दिया है, जब शाहबाज आलम के द्वारा गैंगस्टर के तहत दर्ज की गई एफआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की गई।
याचिकाकर्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि यह मामला चित्रकूट जिले के करवी पुलिस थाना क्षेत्र का है। जेल में होने वाली अब्बास अंसारी की पत्नी निखत से मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया था, और बाद में करवी पुलिस ने भी गैंगस्टर के तहत एफआईआर दर्ज किया।
अदालत ने गैंगस्टर केस में FIR को रद्द किया, आरोपियों को मिली राहत
अब्बास अंसारी, उनकी पत्नी निखत अंसारी और शाहबाज आलम सहित पांच लोगों को गैंगस्टर मामले में आरोपी बनाया गया था। गैंग चार्ट बनाने के नियमों का पालन न करके प्रक्रिया पूरी की गई थी। तर्कों की सुनवाई के बाद, अदालत ने याचिका को स्वीकार किया और FIR को रद्द कर दिया।