पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ अपने ‘दिल लुमिनाती’ टूर के चलते इन दिनों काफी चर्चा में हैं। हालांकि, चंडीगढ़ में हुए उनके हालिया कंसर्ट को लेकर कई विवाद सामने आ रहे हैं। जहां एक ओर दिलजीत ने अपने फैंस का दिल जीता, वहीं दूसरी ओर प्रशासन और विरोधियों ने कई नियमों की उल्लंघना का आरोप लगाया। चंडीगढ़ नगर निगम ने कंसर्ट के आयोजकों के खिलाफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया है और इस मामले में नोटिस जारी किया है।
नगर निगम द्वारा जारी किया गया चालान
यह जानकारी सामने आई है कि कंसर्ट के बाद नगर निगम चंडीगढ़ ने आयोजकों के खिलाफ चालान जारी किया है। इस चालान में कहा गया है कि कंसर्ट के दौरान कूड़ा और गंदगी फैलाई गई, जिसके कारण वहां आने-जाने में लोगों को परेशानी हुई। नगर निगम ने 2018 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत यह कार्रवाई की है, क्योंकि वहां के आस-पास की जगहों पर गंदगी फैलने की शिकायतें मिलीं।
चंडीगढ़ प्रशासन का हलफनामा
चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि कंसर्ट के दौरान आस-पास के इलाके में आवाज का स्तर तय सीमा से ऊपर था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शोर प्रदूषण नियम 2000 के तहत तय सीमा से ज्यादा आवाज रेकॉर्ड की गई। प्रशासन ने इस आधार पर कंसर्ट के आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इस हलफनामे को चंडीगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र के एसडीएम खुशप्रीत कौर ने कोर्ट में प्रस्तुत किया था और सख्त कार्रवाई की सिफारिश की थी।
कंसर्ट के दौरान अव्यवस्था और शोर
14 दिसंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में आयोजित दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट की मंजूरी पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने दी थी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इनमें एक प्रमुख शर्त यह थी कि कंसर्ट के दौरान आवाज का स्तर 75 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी थी कि यदि आवाज की सीमा बढ़ती है, तो आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब चंडीगढ़ प्रशासन ने तीन विभिन्न लोकेशनों पर जांच की, तो आवाज का स्तर 76 से 93 डेसिबल के बीच पाया गया। इसके चलते आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बन रही है।
कर्न आउजला का कंसर्ट भी रहा विवादों में
यह पहला मामला नहीं है जब चंडीगढ़ में आयोजित कंसर्ट में विवाद उठे हैं। इससे पहले 7 दिसंबर को कर्न आउजला का कंसर्ट भी चंडीगढ़ में हुआ था, जिसमें भी लोग शोर और ट्रैफिक की समस्याओं से जूझ रहे थे। इस कंसर्ट के दौरान भी आवाज का स्तर काफी अधिक था, जिसके कारण आस-पास रहने वाले लोगों ने विरोध किया। इस मुद्दे पर एडवोकेट रणजीत सिंह ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
अब 21 दिसंबर को ए. पी. ढिल्लों का कंसर्ट
चंडीगढ़ में 21 दिसंबर को ए. पी. ढिल्लों का कंसर्ट भी सेक्टर 34 में आयोजित होना था, लेकिन प्रशासन ने इसे बदलकर अब सेक्टर 25 में शिफ्ट कर दिया है। यह कदम आयोजकों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के बाद लिया गया है।
कुल मिलाकर, चंडीगढ़ में हुए इन कंसर्ट्स ने प्रशासन और आयोजकों के लिए कई सवाल खड़े किए हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस तरह के आयोजनों के दौरान क्या प्रशासन और आयोजक अधिक सख्ती से नियमों का पालन करेंगे।