
पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज कर विभाग को निर्देश दिए कि धोखाधड़ी से रहित मामलों के लिए शुरू की गई जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में अधिक से अधिक करदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ सभी योग्य करदाताओं तक पहुंचे, इसके लिए पारंपरिक विज्ञापन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए।
पंजाब भवन में कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए वित्त मंत्री ने फील्ड स्टाफ को निर्देश दिया कि वे करदाताओं तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचें और आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाएं। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य करदाताओं को जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का लाभ दिलाना और राज्य के राजस्व संग्रह को मजबूत करना है।
क्या है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम?
वित्त मंत्री ने बताया कि यह स्कीम सीजीएसटी अधिनियम की धारा 128ए के तहत लागू की गई है, जिसका उद्देश्य धारा 73 के अंतर्गत बकाया कर पर ब्याज और जुर्माने को माफ कर करदाताओं को राहत प्रदान करना है।
इस स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के कर बकाया का भुगतान 31 मार्च 2025 तक किया जा सकता है। इसके अलावा सम्बंधित फॉर्म 30 जून 2025 तक जमा किए जाने अनिवार्य हैं।
वित्त मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के राजस्व लक्ष्यों को किसी भी कीमत पर पूरा किया जाए और कर संग्रह में किसी भी तरह की लापरवाही न हो।
जीएसटी और वैट संग्रह में आई वृद्धि
बैठक के दौरान कर विभाग के अधिकारियों ने वित्त मंत्री को कर संग्रह में हुई बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी।
📌 फरवरी 2025 तक वैट संग्रह में 5.74% की वृद्धि दर्ज की गई।
📌 जीएसटी संग्रह में 13.39% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
लुधियाना और अमृतसर डिवीजन ने जीएसटी संग्रह में औसत से बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे राज्य के कुल कर संग्रह में बड़ा योगदान मिला है।
बकाया कर की जल्द वसूली के निर्देश
वित्त मंत्री ने जीएसटी के बकाया करों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित करों की तत्काल वसूली सुनिश्चित की जाए, ताकि यह बैकलॉग का हिस्सा न बने। उन्होंने सख्त अनुपालन उपायों की जरूरत पर जोर दिया ताकि कर संग्रह समय पर हो और देरी को रोका जा सके।
राज्य को मिलेगा आर्थिक लाभ
वित्त मंत्री ने कहा कि यह योजना करदाताओं के लिए राहत लेकर आई है, जिससे न केवल उन्हें बकाया करों के भुगतान में आसानी होगी, बल्कि राज्य को भी आर्थिक लाभ मिलेगा।
इस महत्वपूर्ण बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव जसप्रीत तलवार, कर आयुक्त वरुण रूज़म, अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम करदाताओं और सरकार दोनों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने अधिकारियों को लक्षित कर संग्रह को पूरा करने और करदाताओं को इस योजना का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए सख्त निर्देश दिए। पंजाब सरकार इस योजना के माध्यम से राजस्व बढ़ाने और करदाताओं को राहत देने के दोहरे लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।