
पंजाब में अवैध खनन को रोकने और खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने “पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एक्ट, 2025” को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत, पंजाब में रेत और बजरी के खनन और प्रोसेसिंग से जुड़े क्रशर यूनिट्स और स्क्रीनिंग प्लांट्स को नियंत्रित किया जाएगा।
अवैध खनन पर रोक लगेगी
✅ पंजाब कैबिनेट ने इस कानून को विधानसभा के मौजूदा सत्र में पेश करने की मंजूरी दी है।
✅ इससे राज्य में अवैध रेत-बजरी खनन पर रोक लगेगी और कानूनी प्रक्रिया से खनन को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी।
✅ नया कानून लागू होने से खनन विभाग को अधिक शक्तियां मिलेंगी, जिससे वह अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकेगा।
कारोबार को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम
पंजाब सरकार ने राज्य में व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए ‘भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899’ में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है।
इससे कारोबारियों को क्या फायदा होगा?
✅ अब अगर किसी व्यक्ति ने कर्ज पर पहले ही स्टांप ड्यूटी भर दी है और बाद में संपत्ति को बिना बदलाव के गिरवी रखता है, तो उसे दोबारा स्टांप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी।
✅ अगर नया कर्ज पिछले कर्ज से अधिक है, तो केवल अतिरिक्त राशि पर ही स्टांप ड्यूटी देनी होगी।
✅ इससे व्यापारियों और आम लोगों का खर्च कम होगा और पंजाब में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार का उद्देश्य
✅ अवैध खनन पर रोक लगाकर खनन को पारदर्शी बनाना।
✅ कारोबारियों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ कम करना और व्यापार को आसान बनाना।
✅ राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और निवेश को आकर्षित करना।
पंजाब सरकार के इन फैसलों से न केवल खनन क्षेत्र को व्यवस्थित किया जाएगा, बल्कि व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। यह कदम राज्य के विकास और पारदर्शिता को बढ़ाने में मदद करेगा।