सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET UG 2024 पेपर लीक मामले पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि NEET-UG 2024 पेपर लीक प्रणालीगत विफलता नहीं है। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। यह लीक मामला सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित था। पहले, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि परीक्षा को दोबारा नहीं कराया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आज (2 अगस्त) NEET UG मामले में विस्तृत फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सभी तर्कों की सुनवाई के बाद यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि पेपर लीक मामला प्रणालीगत विफलता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है।
पेपर लीक के पर्याप्त सबूत नहीं: सुप्रीम कोर्ट
लीक मामला पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। पहले, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि परीक्षा को फिर से नहीं कराया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन होने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
NEET UG परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। इसके परिणाम 4 जून को जारी किए गए थे। परिणाम आने के बाद, कई छात्रों ने परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
‘ऐसी अनियमितताएँ दोबारा न हों’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अपने निर्णय में NTA की सभी कमियों पर चर्चा की है। हम छात्रों के हित में NTA की कमियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोर्ट ने केंद्रीय सरकार से कहा कि इस वर्ष NEET परीक्षा की सभी कमियों को दूर किया जाए ताकि ऐसी अनियमितताएँ दोबारा न हों।