भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग लेन-देन में किसी भी प्रकार की असफलता की स्थिति में ग्राहकों को राहत देने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। अक्सर देखा जाता है कि ग्राहक ATM से पैसे निकालते हैं या डिजिटल माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तकनीकी कारणों या अन्य कारणों से लेन-देन सफल नहीं हो पाता है, और इसके बावजूद खाते से पैसे कट जाते हैं। ऐसी स्थिति में अब ग्राहक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि RBI ने अब बैंक को निर्धारित समय सीमा में ग्राहकों को पैसा वापस करने का निर्देश दिया है, अन्यथा बैंक पर पेनल्टी लगाई जाएगी।
RBI के दिशा-निर्देश
RBI ने 20 सितंबर 2019 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर किसी भी प्रकार के लेन-देन में असफलता होती है और बैंक ने निर्धारित समय सीमा के भीतर पैसे रिफंड नहीं किए, तो बैंक को हर दिन 100 रुपये की पेनल्टी अदा करनी होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकिंग प्रणाली में किसी भी प्रकार की असुविधा से ग्राहकों को न केवल समय पर समाधान मिले, बल्कि यदि बैंक देर से समाधान करता है तो उन्हें उचित मुआवजा भी मिले।
टर्नअराउंड टाइम (TAT) और पेनल्टी
RBI ने बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वे लेन-देन की असफलता की स्थिति में तय समय सीमा (टर्नअराउंड टाइम) के भीतर ग्राहक के खाते में पैसे वापस करें। यदि बैंक यह नहीं करता है, तो बैंक को हर दिन 100 रुपये की पेनल्टी अदा करनी होगी। बैंक जितने दिन देरी करेगा, पेनल्टी उतनी बढ़ती जाएगी। यह कदम ग्राहकों के लिए राहत का काम करेगा, क्योंकि अब उन्हें ऐसे मामलों में लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
किस स्थिति में बैंक को पेनल्टी देनी पड़ेगी?
- ATM से पैसे निकालने पर असफलता:
अगर आप ATM से पैसे निकालते हैं और आपका खाता से पैसा कट जाता है लेकिन ATM से पैसे नहीं मिलते हैं, तो बैंक को पांच दिन के भीतर आपको रिफंड करना होगा। अगर बैंक इस समय सीमा के भीतर रिफंड नहीं करता, तो उसे हर दिन 100 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। - कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर में असफलता:
अगर आप कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर करते हैं और आपके खाते से पैसे कटने के बावजूद लाभार्थी के खाते में पैसा नहीं जाता, तो बैंक को T+1 (लेन-देन के दिन और अगले दिन) के भीतर पैसे वापस करने होंगे। यदि ऐसा नहीं होता, तो बैंक को 100 रुपये की पेनल्टी अदा करनी होगी। - PoS, IMPS, UPI ट्रांजेक्शन में असफलता:
यदि आप PoS (पॉइंट ऑफ सेल), IMPS (इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सिस्टम) या UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के माध्यम से लेन-देन करते हैं और आपके खाते से पैसे कट जाते हैं लेकिन लाभार्थी के खाते में पैसा नहीं जाता, तो बैंक को एक दिन के भीतर यह समस्या हल करनी होगी। अगर बैंक इस समय सीमा में समस्या का समाधान नहीं करता, तो दूसरे दिन से बैंक पर 100 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी।
बैंक को क्या करना होगा?
अगर आपको लगता है कि आपका लेन-देन असफल हो गया है और पैसे कट गए हैं, तो आपको बैंक से संपर्क करना होगा। बैंक को आपको यह बताना होगा कि किस कारण से लेन-देन असफल हुआ और यदि वह तय समय सीमा के भीतर आपके पैसे वापस नहीं करता है, तो आप पेनल्टी की मांग कर सकते हैं। अगर बैंक समय पर रिफंड नहीं करता, तो ग्राहकों को हर रोज 100 रुपये की पेनल्टी मिल सकती है।