पंजाब सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: गरीब परिवारों को मिलेगा 20,000 रुपये का सहारा

रुपये का सहारा
गरीब परिवारों की मदद के लिए पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना चलाई है। इस योजना के तहत यदि परिवार के कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 20,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह मदद उन गरीब परिवारों को दी जाएगी जो सरकार द्वारा तय किए गए मानदंडों को पूरा करते हैं।
महिला भी मुखिया मानी जाएगी
इस योजना की जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि किसी भी तरह की मृत्यु (प्राकृतिक या अन्य कारणों से) होने पर गरीब परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर परिवार में कोई महिला कमाने वाली है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे भी परिवार का मुखिया माना जाएगा और उसके परिवार को भी यह आर्थिक सहायता मिलेगी।
परिवार में कौन-कौन शामिल होगा?
इस योजना में परिवार का मतलब पति-पत्नी, छोटे बच्चे, अविवाहित बेटियां और आश्रित माता-पिता से है। अगर अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यह सहायता उसके छोटे भाई-बहन या आश्रित माता-पिता को दी जाएगी।
किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ?
- मृतक की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- हर उस परिवार को मदद मिलेगी जिसका मुखिया कमाने वाला था और अचानक उसकी मृत्यु हो गई।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, जो परिवार गरीबी रेखा के नीचे (BPL) आते हैं और सामाजिक-आर्थिक जाति वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
कैसे करें आवेदन?
इस योजना का लाभ लेने के लिए जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
गरीबों के लिए सरकार का बड़ा कदम
मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह योजना गरीब परिवारों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। जब परिवार का कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है, तो उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। ऐसे समय में सरकार की यह 20,000 रुपये की मदद परिवार को कुछ राहत देगी। पंजाब सरकार इस योजना के माध्यम से सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना चाहती है, ताकि कोई भी गरीब परिवार संकट में अकेला न रहे।
अगर आप या आपके जानने वाले इस योजना के लिए पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस मदद का लाभ उठाएं।