
पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में कई बड़े फैसले लेते हुए राज्य के विकास को नई दिशा देने की कोशिश की है। इन फैसलों का मकसद लोगों को बेहतर सेवाएं देना, सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। आइए, एक नजर डालते हैं पंजाब कैबिनेट की अहम घोषणाओं पर:
1. नगरपालिका संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया में बदलाव
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज रूल्स, 2021 में अहम बदलाव को मंजूरी दी गई। इस बदलाव के तहत अब नगर निगम या अन्य शहरी निकायों द्वारा बेची गई संपत्तियों की पूरी कीमत 6 महीने यानी 180 दिनों में जमा करवानी होगी।
पहले खरीदारों को यह भुगतान 6 छमाही किस्तों में करने की सुविधा थी, लेकिन अब उन्हें अलॉटमेंट की तारीख से 6 महीने के अंदर पूरा भुगतान करना होगा। इस फैसले से:
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नगर निकायों को तेजी से राजस्व मिलेगा
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देरी से होने वाली अदायगियों के कारण पैदा होने वाले कानूनी झंझट कम होंगे
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नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी
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आम जनता को अधिक पारदर्शी और आसान प्रक्रिया मिलेगी
2. पंजाब इनोवेशन मिशन के लिए 5 करोड़ रुपये की मंजूरी
पंजाब को देश में एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने पंजाब इनोवेशन मिशन के लिए 5 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी है।
इस मिशन का मकसद:
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राज्य में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना
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नवाचार के ज़रिये नई नौकरियाँ पैदा करना
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निवेश को आकर्षित कर पंजाब की अर्थव्यवस्था को गति देना
सरकार का मानना है कि इस मिशन से युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और राज्य में तकनीकी और औद्योगिक प्रगति होगी।
3. पंजाब पुलिस में विशेष तरक्की प्राप्त कर्मचारियों के लिए सेवा नियम तय
पुलिस विभाग में खेल कोटे के तहत या विशेष योग्यता के आधार पर तरक्की पाने वाले 207 अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सेवा नियम तय करने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है।
इस फैसले से:
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इन पुलिसकर्मियों की भविष्य की तरक्कियाँ नियमानुसार होंगी
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सेवा से संबंधित विवादों और उलझनों में कमी आएगी
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पारदर्शी और न्यायसंगत व्यवस्था बनेगी
इससे पुलिस बल के अंदर पेशेवर माहौल को बढ़ावा मिलेगा और विशेष योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
4. ‘पंजाब नमित्तण एक्ट (रद्द) विधेयक, 2025’ को मंजूरी
राज्य सरकार ने पुराने हो चुके और अब अप्रासंगिक हो चुके नमित्तण कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है। इसके लिए पंजाब कैबिनेट ने पंजाब नमित्तण एक्ट (मंसूख) बिल, 2025 को मंजूरी दे दी है।
यह फैसला मुख्य सचिवों की समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिसमें सुझाव दिया गया था कि जिन कानूनों की समय-सीमा खत्म हो चुकी है, उन्हें रद्द कर देना चाहिए।
इससे:
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अनावश्यक कानूनी बोझ खत्म होगा
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सरकारी प्रशासनिक कार्य और बजटीय प्रक्रिया अधिक सरल होगी
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कानूनी स्पष्टता और पारदर्शिता बढ़ेगी
वित्त विभाग ने पुष्टि की है कि इन कानूनों को रद्द करने से पूर्व में किए गए वैध कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, वे राज्य के आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में मजबूत कदम हैं। चाहे वह प्रॉपर्टी भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाना हो, नवाचार को बढ़ावा देना हो, पुलिस नियमों में सुधार हो या पुराने कानूनों को हटाना – सभी निर्णय राज्य को एक सक्षम और जवाबदेह प्रशासन की ओर ले जाते हैं।
इन फैसलों से न केवल सरकारी प्रक्रिया में तेजी आएगी बल्कि आम जनता को भी लाभ मिलेगा और पंजाब को तरक्की की नई राह मिलेगी।