
पंजाब सरकार ने राज्य में कानूनी व्यवस्था को और मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने घोषणा की है कि वह 124 नए क़ानून अधिकारियों (Law Officers) की भर्ती करने जा रही है। ये नियुक्तियाँ चंडीगढ़ स्थित एडवोकेट जनरल (AG) कार्यालय और नई दिल्ली स्थित लीगल सेल में की जाएँगी।
सरकार का उद्देश्य है कि अदालत में राज्य की पैरवी मज़बूती से की जाए और कोई भी केस तकनीकी कमज़ोरी के कारण कमजोर न हो। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों में ये नियुक्तियाँ की जाएँगी और भर्ती प्रक्रिया मई महीने तक पूरी कर ली जाएगी।
25 अप्रैल तक चलेगी आवेदन प्रक्रिया
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इन नियुक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगी। इस भर्ती के लिए जरूरी सभी शर्तों और नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है। सरकार की कोशिश है कि समय पर भर्ती पूरी करके कानूनी ढांचे को प्रभावशाली बनाया जाए।
232 लॉ अफसरों को हटाया गया था
गौरतलब है कि करीब दो महीने पहले, पंजाब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 232 कानून अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया था। उस समय के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह गेरी ने स्पष्ट किया था कि यह प्रक्रिया पहले से तय थी, क्योंकि इन अधिकारियों की नियुक्ति एक साल की अवधि के लिए की गई थी जो फरवरी में पूरी हो गई थी।
एजी कार्यालय में हुए हैं कई बदलाव
पिछले कुछ समय में एडवोकेट जनरल कार्यालय में लगातार बदलाव देखने को मिले हैं। हाल ही में, 30 मार्च को वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदरजीत सिंह बेदी को पंजाब का नया एडवोकेट जनरल (AG) नियुक्त किया गया। उन्होंने गुरमिंदर सिंह गेरी की जगह ली, जिन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था।
पंजाब सरकार के तीन साल के कार्यकाल में अब तक तीन AG बदले जा चुके हैं। इनमें अनमोल रतन सिद्धू, विनोद घई, और गुरमिंदर सिंह गेरी इस अहम पद पर रह चुके हैं।
सरकार का उद्देश्य: मज़बूत पैरवी और बेहतर प्रशासन
सरकार का मानना है कि इन नई नियुक्तियों से राज्य की अदालती कार्यवाही बेहतर होगी और हर केस में प्रभावी तरीके से पैरवी की जा सकेगी। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि एजी कार्यालय का कामकाज सुचारु और पारदर्शी हो।
यह कदम सरकार की कानूनी ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।