अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशे और हथियारों की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 8.27 किलोग्राम हेरोइन, 6 किलोग्राम अफीम, 13.1 किलोग्राम रसायन और चार पिस्तौल, जिनमें 9एमएम ग्लॉक भी शामिल है, और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए। इसकी जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब श्री गौरव यादव ने दी।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान आदित्य प्रताप उर्फ काका (23), निवासी भल्ला कॉलोनी, छेहर्टा, अमृतसर, और शंभू कबीर (35), निवासी प्रेम नगर, कोट खालसा, अमृतसर के रूप में हुई है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि दोनों आरोपी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। इनके खिलाफ पहले से एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। शंभू कबीर हत्या के एक मामले में भी वांछित है।
डीजीपी ने बताया कि मामले की गहराई से जांच जारी है और अन्य आरोपियों से इनके संबंधों का पता लगाया जा रहा है।
कैसे हुई कार्रवाई पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर, गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आदित्य प्रताप उर्फ काका की हथियारों की तस्करी में संलिप्तता के बारे में विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी। इसके आधार पर थाना इस्लामाबाद की पुलिस टीमों ने एक जाल बिछाकर उसे प्रेम नगर रोड स्थित एक बंद भट्ठे से पकड़ा। उसके पास से दो पिस्तौल (.32 बोर और .30 बोर) और 13 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।
आरोपी आदित्य की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में शंभू कबीर का नाम सामने आया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गुरु की वडाली रोड स्थित पुराने गैस गोदाम से उसे गिरफ्तार किया। शंभू कबीर की निशानदेही पर 275 ग्राम हेरोइन, 11.1 किलोग्राम हेरोइन बनाने में उपयोग होने वाला कैमिकल और .32 बोर की एक पिस्तौल बरामद हुई।
अन्य बरामदगी और आगे की जांच सीपी भुल्लर ने बताया कि आदित्य की निशानदेही पर दो और हेरोइन के पार्सल (5 किलो और 3 किलो) बरामद किए गए। साथ ही, 2 किलोग्राम कैमिकल और 6 किलोग्राम अफीम भी जब्त की गई। इसके अलावा, एक 9एमएम ग्लॉक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच तेजी से की जा रही है और आगे भी गिरफ्तारियां और बरामदगी की संभावना है।
आरोपियों पर दर्ज मामले इस मामले में आरोपियों के खिलाफ तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं:
- एफआईआर नंबर 240 (6/11/23) – आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत, थाना इस्लामाबाद।
- एफआईआर नंबर 247 (13/11/24) – एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 और 21-सी के तहत, थाना इस्लामाबाद।
- एफआईआर नंबर 246 (13/11/24) – एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-सी के तहत, थाना इस्लामाबाद।
पुलिस के अनुसार, आगे की जांच में और गिरफ्तारियां और बरामदगी होने की संभावना है। यह सफलता पुलिस की प्रतिबद्धता और संगठित प्रयासों का नतीजा है, जिससे सीमा पार से होने वाली नशे और हथियारों की तस्करी पर कड़ा प्रहार किया जा सका।