पंजाब के लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। अब प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने के लिए कोई आपत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता नहीं होगी। इस फैसले से हज़ारों रुकी हुई रजिस्ट्रियां पूरी हो सकेंगी, जिससे आम जनता को बड़ी सुविधा मिलेगी। पंजाब सरकार ने इस संदर्भ में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
सरकार ने किया अपना वादा पूरा
पंजाब सरकार ने अपने उस वादे को पूरा किया है, जिसमें राज्य के लोगों को बिना एनओसी के प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने का आश्वासन दिया गया था। इस निर्णय को लागू करते हुए राज्य के राजस्व और शहरी विकास विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत 1 दिसंबर 2024 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक, लोग बिना एनओसी के अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवा सकते हैं।
प्रशासन को दिए गए निर्देश
राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने इस मुद्दे पर तेजी से कदम उठाते हुए सभी डिवीजनल कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों को औपचारिक पत्र के माध्यम से सूचित किया है। पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि राज्य में बिना एनओसी के प्लॉट रजिस्ट्री को लेकर आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
मंत्री ने कहा कि यह निर्णय राज्य के आम नागरिकों को राहत देने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रुकी हुई रजिस्ट्रियों को पूरा करने से राजस्व बढ़ेगा और लोगों का सरकार पर विश्वास और मजबूत होगा।
लोगों को होगा फायदा
यह फैसला उन हजारों लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जिनके प्लॉट की रजिस्ट्री एनओसी की प्रक्रिया में अटकी हुई थी। इससे न केवल लोग आसानी से अपनी रजिस्ट्री करवा पाएंगे, बल्कि संपत्ति खरीद-फरोख्त का काम भी तेज़ होगा।
अंतिम तारीख का ध्यान रखें
सरकार ने यह छूट केवल 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक दी है। ऐसे में जिन लोगों की रजिस्ट्रियां रुकी हुई हैं, उन्हें इस समय सीमा के भीतर अपनी प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।
पंजाब सरकार का यह कदम प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि रुकी हुई रजिस्ट्रियों के पूरा होने से राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।