Supreme Court: शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के विरोध के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और इस मामले के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि किसानों के मुद्दे को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए।
समिति का गठन और पहली बैठक
Supreme Court ने सोमवार को पूर्व पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। अदालत ने समिति को निर्देश दिया है कि वह अपनी पहली बैठक एक सप्ताह के भीतर बुलाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के मुद्दों को चरणबद्ध तरीके से सुलझाया जाए और किसानों को अपने शांतिपूर्ण आंदोलन को वैकल्पिक स्थानों पर ले जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की ओर से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ याचिका की सुनवाई की गई। हाई कोर्ट ने सरकार को शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को एक सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया था, जहां किसान फरवरी से प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने फरवरी में अम्बाला-नई दिल्ली नेशनल हाईवे पर बैरिकेड्स लगाए थे जब संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने दिल्ली की ओर मार्च करने की घोषणा की थी।
यह विरोध न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर चल रहा है।