लोगों की सुरक्षा, सड़क हादसों में कमी और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट रोड (पीआर-7) पर भारी वाहनों की आवाजाही पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह पाबंदी सेक्टर-66/82 जंक्शन से लेकर एयरपोर्ट गोल चक्कर तक लागू होगी। आदेशों के अनुसार, सुबह 8 से 11 बजे और शाम 5 से 8 बजे तक इस मार्ग पर भारी वाहन नहीं चल सकेंगे।
पिक ऑवर्स में लगता है जाम, बढ़ता है हादसों का खतरा
जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने बताया कि यह रोड मोहाली, चंडीगढ़ और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में कार्यालय जाने वाले, स्कूल बसें और सार्वजनिक परिवहन के वाहन चलते हैं। ऐसे में पिक आवर्स के दौरान भारी वाहनों की वजह से जाम लग जाता है और हादसों की आशंका बढ़ जाती है।
4 अगस्त से होंगे आदेश लागू
प्रशासन द्वारा जारी आदेश 4 अगस्त से प्रभाव में आएंगे। पाबंदी वाले वाहनों में ट्रक, मल्टी-एक्सल मालवाहक वाहन और निर्माण से संबंधित भारी मशीनरी ट्रांसपोर्टर्स शामिल होंगे। यह कदम यात्रा को अधिक सुरक्षित और निर्बाध बनाने के लिए उठाया गया है।
जरूरी सेवाओं वाले वाहनों को मिलेगी छूट
हालांकि, यह पाबंदी आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और आपदा प्रतिक्रिया वाहन पर लागू नहीं होगी। साथ ही दूध, पानी और दवाइयों जैसी आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले वाहन, तथा सरकारी व नगर निगम के जनसेवा में लगे वाहनों को भी इससे छूट दी गई है।
प्रवर्तन के लिए सख्त निर्देश, उल्लंघन पर कार्रवाई
जिला मजिस्ट्रेट ने सीनियर एसपी और गमाडा के मुख्य अभियंता को निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित रूट पर उचित संकेतक लगाकर आदेशों को सख्ती से लागू किया जाए। आदेश की अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति या वाहन चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
