हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है। अब बार-बार टोल प्लाजा पर रुककर टोल टैक्स देने की झंझट खत्म होने वाली है। 15 अगस्त से फास्टैग एनुअल पास की सुविधा शुरू हो रही है। इसके बाद सालभर बिना रुके टोल पार करना आसान हो जाएगा, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो रोजाना हाईवे से यात्रा करते हैं।
क्या है फास्टैग एनुअल पास?
अभी तक वाहन चालकों को हर टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन एनुअल पास लेने के बाद एक साल के लिए पहले से भुगतान हो जाएगा और बार-बार पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। बस गाड़ी पर लगा फास्टैग स्कैन होगा और आप बिना रुके आगे बढ़ जाएंगे।
किसे होगा ज्यादा फायदा?
यह सुविधा खासतौर पर उन यात्रियों के लिए उपयोगी है जो रोजाना या अक्सर एक ही रूट पर सफर करते हैं। जैसे—दैनिक ऑफिस यात्रा, बिज़नेस ट्रिप या माल ढुलाई करने वाले ट्रक और बस मालिक। इससे समय भी बचेगा और बार-बार टोल देने की परेशानी भी खत्म होगी।
कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
फास्टैग एनुअल पास बनवाने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है:
- वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
- आधार कार्ड या पैन कार्ड
- बैंक खाते की जानकारी (पेमेंट और लिंकिंग के लिए)
- कंपनी के नाम पर पास बनवाने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र
इन दस्तावेज़ों की जांच के बाद ही एनुअल पास जारी किया जाएगा। अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो इनकी डिजिटल कॉपी अपलोड करनी होगी।
कैसे करें आवेदन?
फास्टैग एनुअल पास के लिए आवेदन करना आसान है और दो मुख्य तरीके हैं:
- राजमार्ग यात्रा ऐप के जरिए
- ऐप डाउनलोड करें और लॉगिन करें।
- वाहन की डिटेल भरें।
- जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
- पेमेंट करने के बाद आवेदन सबमिट कर दें।
- एनएचएआई की आधिकारिक वेबसाइट से
- वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरें।
- वाहन का RC, आधार/पैन और बैंक डिटेल अपलोड करें।
- कंपनी के नाम पर आवेदन हो तो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट भी दें।
- सबमिट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और पास एक्टिव कर दिया जाएगा।
कैसे होगा फायदा?
एनुअल पास बनने के बाद आपका फास्टैग एक साल तक मान्य रहेगा और आप टोल प्लाजा पर रुके बिना यात्रा कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी, ट्रैफिक जाम कम होंगे और यात्रा का अनुभव और भी आरामदायक होगा।
