उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियमों को और सख्त बना दिया है। अगर आपके वाहन का चालान कट चुका है तो अब उसे समय रहते भरना अनिवार्य है। विभाग ने तय किया है कि चालान कटने के एक महीने के भीतर भुगतान न करने पर अब अतिरिक्त लेट फीस वसूली जाएगी।
10 अगस्त से लागू हुई व्यवस्था
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि यह नई व्यवस्था 10 अगस्त 2025 से लागू कर दी गई है। यदि कोई वाहन मालिक तय समयसीमा में चालान नहीं भरता है तो उस पर चालान राशि का 5 से 10 प्रतिशत तक विलंब शुल्क जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि आपका चालान 1,000 रुपये का है तो आपको 50 से 100 रुपये तक अतिरिक्त रकम चुकानी होगी।
बकाया चालानों पर वसूली अभियान
परिवहन विभाग ने बकाया चालानों की वसूली के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। जिन वाहन मालिकों ने लंबे समय से अपने चालान का भुगतान नहीं किया है, उन्हें अब नोटिस भेजे जा रहे हैं। विभाग ने साफ कहा है कि समयसीमा खत्म होने के बाद किसी भी चालान को नज़रअंदाज़ करना भारी पड़ सकता है।
मोबाइल पर मिल रहा नोटिस
विभाग के अनुसार अब ई-चालान की जानकारी सीधे वाहन मालिकों के मोबाइल पर भेजी जा रही है। इसके लिए व्हाट्सऐप चैटबॉट (8005441222) शुरू किया गया है। पहले चरण में जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक के चालानों की जानकारी भेजी जाएगी। दूसरे चरण में 2022 और 2023 के लंबित चालान भी शामिल होंगे।
घर बैठे भरें चालान
यूपी सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए ई-चालान सिस्टम लागू किया है। इसके ज़रिए आप घर बैठे ही ऑनलाइन चालान का भुगतान कर सकते हैं। इससे न तो किसी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही लाइन में खड़ा होना पड़ेगा।
ऑनलाइन ऐसे चेक करें चालान
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सबसे पहले echallan.parivahan.gov.in
