पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी गई है। मोहाली की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदीप सिंह की अदालत ने आदेश दिया है कि मजीठिया 20 सितंबर तक नाभा जेल में ही रहेंगे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी
शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान बिक्रम मजीठिया को नाभा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। इस दौरान सरकारी पक्ष और बचाव पक्ष दोनों के वकील अदालत में मौजूद रहे।
विजिलेंस ने दाखिल किया बड़ा चालान
विजिलेंस विभाग ने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए करीब 40 हजार पन्नों का चालान अदालत में पेश किया है। चालान की कॉपी बचाव पक्ष के वकीलों को भी उपलब्ध कराई गई है ताकि वे आगे की कार्यवाही में इसका इस्तेमाल कर सकें।
बैरक बदलने की याचिका पर सुनवाई जारी
गौरतलब है कि मजीठिया की बैरक बदलने की अर्जी भी मोहाली की अदालत में विचाराधीन है। यह याचिका 11 जुलाई को दायर की गई थी और उस पर लगातार सुनवाई हो रही है। हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
मामले पर टिकी सबकी निगाहें
बिक्रम मजीठिया का नाम लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है। उनकी न्यायिक हिरासत बार-बार बढ़ने से राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हैं। अब 20 सितंबर की अगली तारीख पर अदालत का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
