देश की राजधानी दिल्ली में ठंड शुरू होते ही वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। धुंध, स्मॉग और खराब एयर क्वालिटी का असर लोगों की सेहत पर साफ दिखने लगा है। हालात को काबू में करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब सीएनजी से चलने वाले वाहनों को लेकर भी नियम सख्त कर दिए गए हैं।
अब CNG गाड़ियों को भी नहीं मिलेगी छूट
अब तक सीएनजी वाहनों को अपेक्षाकृत कम प्रदूषण फैलाने वाला मानते हुए कई नियमों में राहत मिलती रही है। लेकिन इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदूषण नियंत्रण के नियम सभी वाहनों पर बराबर लागू होंगे। चाहे वाहन पेट्रोल का हो, डीजल का या फिर सीएनजी का।
घर से निकलने से पहले यह डॉक्यूमेंट जरूर देखें
अगर आप दिल्ली में सीएनजी वाहन चलाते हैं, तो अब घर से निकलने से पहले एक जरूरी दस्तावेज जांचना बेहद जरूरी हो गया है। अगर आपके पास यह डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, तो सीएनजी स्टेशन से बिना गैस भरवाए ही लौटना पड़ सकता है। यह फैसला सीधे तौर पर प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
बिना वैध PUC के नहीं मिलेगी CNG
दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार 18 दिसंबर 2025 से राजधानी में सिर्फ उन्हीं वाहनों को सीएनजी दी जाएगी, जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट होगा। इस नियम की जानकारी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने भी सार्वजनिक तौर पर दी है।
IGL के मुताबिक, अगर रिफ्यूलिंग के समय वाहन चालक वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाता है, तो उसे सीएनजी नहीं दी जाएगी। कंपनी ने सभी ग्राहकों से समय रहते PUC सर्टिफिकेट अपडेट कराने की अपील की है।
प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिश
सरकार का मानना है कि इस कदम से सड़कों पर चलने वाले प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या कम होगी। इससे हवा की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब दिल्ली की एयर क्वालिटी लगातार चिंता का विषय बनी हुई है।
दिल्ली में बाहर से आने वाले वाहनों पर भी नियम
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि BS-VI मानक से नीचे के किसी भी वाहन को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह नियम पेट्रोल, डीजल और सीएनजी—तीनों तरह के वाहनों पर लागू होगा। इसमें दिल्ली में रजिस्टर्ड निजी वाहन भी शामिल हैं।
एक दिन की छूट के बाद सख्ती पूरी तरह लागू
सरकार की ओर से 17 दिसंबर तक एक दिन की अस्थायी छूट दी गई थी। इसके बाद नियम पूरी तरह सख्ती से लागू कर दिए गए हैं। एनसीआर के अन्य शहरों से दिल्ली आने वाले वाहन चालकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 और 1095 भी जारी किए गए हैं।
दिल्ली आने से पहले रखें पूरी तैयारी
पुलिस और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह प्रतिबंध सभी फ्यूल टाइप पर लागू होगा। ऐसे में दिल्ली में प्रवेश करने से पहले वाहन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, खासकर PUC सर्टिफिकेट, जरूर जांच लें ताकि किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
