पंजाब सरकार ने कहा है कि वह 19 मई 2026 को Supreme Court of India द्वारा दिए गए आदेश का पूरी निष्ठा और गंभीरता से पालन करेगी। सरकार ने साफ किया है कि लोगों की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
सार्वजनिक जगहों से हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते
सरकार के अनुसार भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा, ताकि बच्चे, बुजुर्ग और परिवार बिना डर के सुरक्षित तरीके से आवाजाही कर सकें।
इसके लिए राज्यभर में पर्याप्त संख्या में डॉग शेल्टर बनाए जाएंगे और उनका रखरखाव भी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन शेल्टरों में कुत्तों की उचित देखभाल सुनिश्चित की जाएगी।
रेबीज और आक्रामक कुत्तों पर विशेष कार्रवाई
सरकार ने कहा कि जिन मामलों में कुत्ते रेबीज से पीड़ित हों, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हों या इंसानी जान के लिए खतरा बन रहे हों, वहां कानून के तहत जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे मामलों में यूथेनेशिया (दया मृत्यु) जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया ‘Prevention of Cruelty to Animals Act’ और ABC नियमों के तहत ही की जाएगी।
लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता
पंजाब सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और साथ ही पशु कल्याण नियमों का पालन करना है।
सरकार ने कहा कि आने वाले समय में स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग मिलकर इस योजना को लागू करेंगे ताकि सार्वजनिक सुरक्षा और पशु संरक्षण दोनों के बीच संतुलन बनाया जा सके।
