पंजाब पुलिस समय-समय पर लोगों की सुरक्षा और जागरूकता के लिए विभिन्न अभियान चलाती रहती है। इसी कड़ी में पुलिस ने वाहन खरीदने और बेचने वाले नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है। पुलिस का कहना है कि वाहन से जुड़े जरूरी नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।
वाहन बेचते समय बरतें सावधानी
पंजाब पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि यदि वे अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, तो वाहन की मालिकाना हक (ओनरशिप) तुरंत नए खरीदार के नाम पर ट्रांसफर करवाएं। कई बार लोग वाहन बेच तो देते हैं, लेकिन कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं करते, जिससे भविष्य में परेशानी खड़ी हो सकती है।
HSRP लगवाना भी जरूरी
पुलिस ने यह भी कहा है कि वाहन पर सही ‘हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट’ (HSRP) लगी होना बेहद जरूरी है। यह प्लेट वाहन की पहचान को सुरक्षित बनाती है और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है। बिना HSRP वाले वाहनों पर कार्रवाई भी की जा सकती है।
छोटी गलती बन सकती है बड़ी समस्या
पंजाब पुलिस के अनुसार, यदि वाहन बेचने के बाद उसका मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं किया जाता और बाद में उस वाहन का इस्तेमाल किसी दुर्घटना, अपराध या ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में होता है, तो पुराने मालिक को भी कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वाहन बेचने के तुरंत बाद सभी दस्तावेजी प्रक्रियाएं पूरी करना आवश्यक है।
सड़क सुरक्षा और जिम्मेदारी का संदेश
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और वाहन खरीदने या बेचने के दौरान सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करें। जागरूकता और जिम्मेदारी से ही सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सकता है तथा अनावश्यक कानूनी विवादों से बचा जा सकता है।
