दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Google को यूरोप में बड़ा कानूनी झटका लगा है। यूरोपीय संघ (EU) की सर्वोच्च अदालत ने एंड्रॉयड से जुड़े एंटीट्रस्ट मामले में Google और उसकी पैरेंट कंपनी Alphabet की अपील खारिज कर दी है। इसके साथ ही कंपनी पर लगाया गया 4.1 अरब यूरो (करीब 4 लाख करोड़ रुपये) का जुर्माना बरकरार रखा गया है। यह फैसला कई वर्षों से चल रही कानूनी लड़ाई का अहम पड़ाव माना जा रहा है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला वर्ष 2018 में शुरू हुआ था, जब यूरोपीय आयोग ने Google पर आरोप लगाया था कि उसने अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का अनुचित लाभ उठाने के लिए किया। आरोप था कि कंपनी स्मार्टफोन निर्माताओं से Google Search, Chrome ब्राउज़र और Play Store को पहले से इंस्टॉल करने की शर्त रखती थी। साथ ही, एंड्रॉयड के वैकल्पिक संस्करणों के इस्तेमाल पर भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थीं, जिससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई।
पहले घटा था जुर्माना, अब अंतिम फैसला आया
यूरोपीय आयोग ने शुरुआत में Google पर 4.34 अरब यूरो का जुर्माना लगाया था। बाद में 2022 में एक निचली अदालत ने इसे घटाकर 4.1 अरब यूरो कर दिया था। अब यूरोप की सर्वोच्च अदालत ने भी उसी फैसले को सही ठहराते हुए Google की अपील खारिज कर दी है। इसके बाद एंड्रॉयड एंटीट्रस्ट मामले में कंपनी की कानूनी चुनौती लगभग समाप्त हो गई है।
Google ने जताई निराशा
फैसले के बाद Google ने निराशा व्यक्त की है। कंपनी का कहना है कि एंड्रॉयड एक खुला और मुफ्त प्लेटफॉर्म है, जिसने मोबाइल उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और हजारों कंपनियों को कारोबार का अवसर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Google का यह भी कहना है कि अदालत ने एंड्रॉयड को सभी के लिए उपलब्ध बनाए रखने में कंपनी के निवेश को पर्याप्त महत्व नहीं दिया।
बड़ी टेक कंपनियों पर EU की सख्ती जारी
यह फैसला यूरोपीय संघ की उन नीतियों का हिस्सा माना जा रहा है, जिनका उद्देश्य बड़ी टेक कंपनियों के बाजार प्रभुत्व पर निगरानी रखना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है। पिछले कुछ वर्षों में Google को शॉपिंग, ऑनलाइन विज्ञापन और एंड्रॉयड से जुड़े कई एंटीट्रस्ट मामलों में अरबों यूरो के जुर्मानों का सामना करना पड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में वैश्विक टेक कंपनियों के कारोबार और प्रतिस्पर्धा नियमों पर भी असर डाल सकता है।
