हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों के लिए एचपीएससी/एचएसएससी द्वारा सभी ग्रेडों को नामांकित करने के लिए उम्मीदवारों की सत्यापन प्रक्रिया में छूट की घोषणा की है। , फिटनेस के मेडिकल प्रमाण पत्र के संबंध में छूट का निर्णय लिया गया है। चरित्र एवं पूर्ववृत्त का अभिलेख ग्रहण करने की तिथि से तीन माह की अवधि तक।
इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय से राज्य के सभी सचिव सचिवों एवं सभी विभाग प्रमुखों को पत्र भेजा गया है। प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को उसके चरित्र और पूर्ववृत्त के प्रमाण पत्र के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को उसके चरित्र और पूर्ववृत्त के प्रमाण पत्र के बिना सरकारी सेवा में नियुक्त नहीं किया जा सकता है और कई बार संबंधित अधिकारियों के लिए बहुत ही सीमित अवधि में प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। जारी करना मुश्किल हो गया है, इसलिए सरकार ने इस संबंध में छूट का फैसला लिया है।
प्रवक्ता ने बताया कि इस निर्णय के अनुसार, कश्मीर को निजीकरण ग्रहण करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, एच.पी.एस.सी./एच.एस.एस.सी. द्वारा दो सप्ताह के भीतर ईसा पूर्व में भर्ती करने की तिथि से मिलान करने का कार्य करने के लिए एसोसिएटेड एसोसिएट्स को भेजा जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि इस बात का विशेष उल्लेख प्रोविजनल प्रचारक पत्र में किया गया है कि किसी भी स्थिति में नवनियुक्त कर्मचारियों की सेवा में शामिल होने के लिए बिना किसी नोटिस के तुरंत समाप्त करने का आदेश दिया गया है।