Karnataka में डेंगू के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए, सिद्धारमैया सरकार ने डेंगू को ‘महामारी’ घोषित कर दिया है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
सरकार ने नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने Karnataka महामारी रोग विनियमन 2020 में भी संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत, लोगों को वेक्टर जनित बीमारियों के फैलाव को रोकने में ज्यादा जिम्मेदार बनने की हिदायत दी गई है। संशोधन में तीन श्रेणियों – घरेलू, व्यावसायिक और सक्रिय निर्माण क्षेत्रों में दंड प्रस्तावित किए गए हैं।
घरेलू भवनों में नियमों का पालन न करने पर शहरी क्षेत्रों में 400 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। व्यावसायिक कामों के लिए, शहरी क्षेत्रों में 1,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपये का जुर्माना होगा। सक्रिय निर्माण क्षेत्रों के मालिकों को मच्छरों के प्रजनन के लिए जगह देने पर शहरी क्षेत्रों में 2,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
नियमों के अनुसार, घरेलू भवनों के मालिकों और निवासियों को मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार, लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी के स्टोरेज कंटेनर, सम्प्स या ओवरहेड टैंक को ढंक या सुरक्षित किया जाए ताकि मच्छरों का प्रजनन न हो सके।