याचिका में अधीनस्थ अदालत प्रयागराज और किशोर न्याय बोर्ड के आदेशों सहित Keshav Prasad Maurya की ओर से फर्जी दस्तावेज के जरिए लाभ लेने के मामले में FIR दर्ज करने की अर्जी निरस्त करने के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है।
Allahabad High Court ने उप मुख्यमंत्री Keshav Prasad Maurya के खिलाफ दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण अर्जी पर नोटिस जारी किया है। साथ ही पुनरीक्षण अर्जी दाखिल करने में 327 दिन की देरी माफी अर्जी पर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 21 December को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति Rajbir Singh ने प्रयागराज निवासी Diwakar Nath Tripathi, की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता Ramesh Chandra Dwivedi और Kamal Krishna Rai ने बहस की।
याचिका में अधीनस्थ अदालत प्रयागराज और किशोर न्याय बोर्ड के आदेशों सहित Keshav Prasad Maurya की ओर से फर्जी दस्तावेज के जरिए लाभ लेने के मामले में FIR दर्ज करने की अर्जी निरस्त करने के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है। इससे पहले याचिकाकर्ता ने अधीनस्थ अदालत में अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने CrPC धारा 156(3) के तहत परिवाद दाखिल किया था। जिसमें Keshav Maurya की डिग्रियों को फर्जी बताया था।
अधीनस्थ अदालत ने भी उनके आरोपों में कोई दम न पाते हुए परिवाद खारिज कर दिया था। इसी मामले को लेकर High Court में दाखिल याचिका बीते दिनों वापस ले ली गई थी। इसी मामले में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर High Court ने यह आदेश दिया है।