Prayagraj News: उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व BJP विधायक उधयभान करवरिया की बची हुई सजा को माफ कर दिया है। करवरिया को 28 साल पहले प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर पंडित की हत्या के मामले में जीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी सरकार की याचिका पर करवरिया की बाकी की सजा माफ कर दी है और उनकी जेल से रिहाई का आदेश जारी किया है।
उपलब्धि की संभावना
इस आदेश के आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि पूर्व विधायक उधयभान करवरिया के बड़े भाई, पूर्व BSP सांसद कपिलमुनि करवरिया और पूर्व MLC सूरजभान करवरिया को भी राहत मिल सकती है।
UP सरकार ने जारी किया आदेश
उत्तर प्रदेश सरकार के जेल प्रशासन और सुधार विभाग के संयुक्त सचिव कृष्ण कुमार सिंह ने शुक्रवार की रात को उधयभान करवरिया की सजा माफ करने और उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार, UP की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रयागराज के DM और पुलिस कप्तान की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत करवरिया की बाकी सजा माफ कर दी और उनकी रिहाई का आदेश दिया।
हालांकि, योगी सरकार को उधयभान करवरिया के खिलाफ मामला वापस लेने के निर्णय पर झटका लगा है। कोर्ट ने इस निर्णय को सही नहीं माना और सरकार के आदेश को रद्द कर दिया।
सामने आया हत्या का मामला
13 अगस्त 1996 को समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित और उनके दो सुरक्षा गार्डों की हत्या दिनदहाड़े सिविल लाइन्स क्षेत्र में कर दी गई थी। पंडित के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने करवरिया परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की। तीन करवरिया परिवार के सदस्य बाद में सार्वजनिक प्रतिनिधि बने।
करवरिया भाइयों के खिलाफ CBI द्वारा 2004 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। 2019 में प्रयागराज की ट्रायल कोर्ट ने करवरिया भाइयों को दोषी ठहराया और उन्हें जीवन कारावास की सजा सुनाई। करवरिया भाइयों को पिछले दस सालों से जेल में रखा गया था।
परिवार ने जताया विरोध
जवाहर पंडित के परिवार ने करवरिया की सजा माफ करने के आदेश पर आश्चर्य जताया है और इसे न्याय का खुला मजाक करार दिया है। पंडित की पत्नी और समाजवादी पार्टी की चौथी बार की विधायक विजिमा यादव ने कहा कि अपराधी की सजा माफ करके योगी सरकार ने अपने चरित्र को उजागर कर दिया है।