केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की Employees’ Deposit Linked Insurance (EDLI) योजना में अहम बदलाव किए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी नए नियमों से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर कम वेतन पाने वाले और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह बदलाव बेहद फायदेमंद साबित होंगे।
अब PF राशि कम होने पर भी मिलेगा ₹50,000 का बीमा लाभ
नए नियमों के तहत यदि किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में ₹50,000 से कम राशि जमा है, फिर भी उसकी मृत्यु की स्थिति में परिवार को कम से कम ₹50,000 का बीमा लाभ मिलेगा।
पहले यह लाभ सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलता था जिनकी पीएफ में एक निर्धारित न्यूनतम राशि जमा होती थी।
नौकरी बदलने के दौरान 60 दिनों का अंतर नहीं माना जाएगा ब्रेक
अब यदि कोई कर्मचारी नौकरी बदलते समय दो नौकरियों के बीच 60 दिनों तक का अंतर लेता है, तो इसे सेवा में ब्रेक नहीं माना जाएगा।
यानी यदि दो या तीन नौकरियों के बीच 2 महीने से कम का अंतर है, तो उसकी निरंतर सेवा मानी जाएगी और वह कर्मचारी EDLI योजना का पूरा लाभ पाने का हकदार रहेगा।
मृत्यु के 6 महीने के भीतर मिलेगा बीमा लाभ
अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु नौकरी के दौरान या नौकरी छोड़ने के बाद आखिरी PF योगदान से 6 महीने के भीतर हो जाती है, और वह उस समय कंपनी की पेरोल पर था, तो उसके परिवार को EDLI योजना के तहत बीमा राशि दी जाएगी।
यह नियम सामान्य PF स्कीम और धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त PF स्कीम दोनों पर लागू होगा।
नामांकित व्यक्ति न होने पर क्या होगा?
यदि किसी कर्मचारी ने अपने PF खाते में नामांकित व्यक्ति (Nominee) का नाम दर्ज नहीं कराया है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी बीमा और PF राशि उसके कानूनी वारिसों को दी जाएगी।
इसके लिए संबंधित व्यक्ति को आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।
बदलाव से बढ़ेगी सुरक्षा, मिलेगा भरोसा
सरकार द्वारा किए गए ये बदलाव उन कर्मचारियों के लिए सुरक्षा कवच की तरह हैं, जो किसी अन्य बीमा योजना से कवर नहीं हैं।
यह पहल कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा देने के साथ-साथ सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम है।
