पंजाब सरकार की वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम के तहत प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को 31 अगस्त तक बिना ब्याज और पेनल्टी के केवल मूल टैक्स जमा करने का मौका दिया गया है। इस स्कीम का अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें, इसके लिए जालंधर नगर निगम ने रविवार को भी प्रॉपर्टी टैक्स दफ्तर और सभी सेवा केंद्र खुले रखने का फैसला किया।
केवल मूल टैक्स जमा करना होगा
नगर निगम के सुपरिंटेंडेंट महीप सरीन, राजीव ऋषि और भुपिंदर सिंह बड़िंग ने बताया कि इस स्कीम के तहत डिफॉल्टरों को केवल मूल टैक्स जमा करना होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी प्रॉपर्टी का सालाना टैक्स 1,000 रुपये है और मालिक ने 13 साल तक टैक्स नहीं चुकाया, तो ब्याज और पेनल्टी मिलाकर करीब 32,000 रुपये देने पड़ते। लेकिन इस स्कीम में केवल 13,000 रुपये यानी मूल टैक्स ही जमा करना होगा।
जनता को चेतावनी और अपील
निगम अधिकारियों ने साफ कहा है कि 31 अगस्त के बाद डिफॉल्टरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए नागरिकों से अपील है कि वे इस मौके का लाभ उठाकर जल्द से जल्द अपना बकाया टैक्स जमा करें।
स्कीम से लोगों को बड़ा फायदा
यह योजना उन लोगों के लिए बड़ी राहत है, जिन्होंने लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है। ब्याज और पेनल्टी माफ होने से नागरिकों का आर्थिक बोझ कम होगा और सरकार को भी बकाया राजस्व प्राप्त होगा।
