तरण तारन विधानसभा सीट (021-तरण तारन) के उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट राहुल (IAS) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए कई पाबंदियां लगाई हैं।
जनसभाओं और प्रदर्शनों पर रोक
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के मुताबिक, 9 नवंबर की शाम 6 बजे से लेकर 11 नवंबर 2025 की शाम 6 बजे तक चुनाव से संबंधित किसी भी जनसभा, सार्वजनिक बैठक या प्रदर्शन के आयोजन या उसमें शामिल होने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
यह फैसला चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत लिया गया है ताकि उपचुनाव निष्पक्ष और शांति से सम्पन्न हो सके।
बाहरी व्यक्तियों की मौजूदगी पर भी रोक
आदेश में कहा गया है कि विधानसभा क्षेत्र 021-तरण तारन के बाहर के मतदाता या व्यक्ति इन दो दिनों के दौरान क्षेत्र में मौजूद नहीं रहेंगे। बाहरी लोगों की गतिविधियों और आवाजाही पर निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का अवैध प्रभाव चुनाव प्रक्रिया पर न पड़े।
प्रचार और मीडिया पर सख्ती
जिला मजिस्ट्रेट राहुल ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अवधि में टीवी, सिनेमा हॉल या किसी अन्य माध्यम से किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार, ओपिनियन पोल या सर्वेक्षण को जनता के सामने प्रसारित या प्रदर्शित करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
ऐसे किसी भी प्रयास को चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश माना जाएगा, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में रोक
आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी मतदान केंद्र (पोलिंग स्टेशन) के 100 मीटर दायरे में 5 या उससे अधिक लोगों का जुटना या किसी प्रकार की गतिविधि करना प्रतिबंधित रहेगा।
इसके अलावा, लाउडस्पीकर या साउंड सिस्टम का उपयोग भी चुनाव से संबंधित कार्यों के लिए पूरी तरह से वर्जित किया गया है।
शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन तैयार
प्रशासन का कहना है कि ये कदम मतदाताओं की सुरक्षा और स्वतंत्र मतदान माहौल बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं।
जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और चुनाव प्रक्रिया को शांति और सौहार्द के साथ संपन्न करने में सहयोग दें।
