अगर आप भी कभी रिक्शा चालक, सब्ज़ी वाले या छोटे दुकानदार से पैसे लौटाते वक्त यह सुन चुके हैं कि 1 रुपये, 2 रुपये या 50 पैसे के सिक्के अब नहीं चलते, तो अब आपके लिए राहत की खबर है।
अक्सर लोग बिना जानकारी के पुराने डिज़ाइन या हल्के सिक्कों को लेने से इनकार कर देते हैं, जिससे एक आम गलतफहमी फैल चुकी है। ऐसे हालात में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है।
RBI का साफ संदेश — हर सिक्का वैध है
आरबीआई ने बताया कि सोशल मीडिया या बाजारों में चल रही किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें।
बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि:
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50 पैसे का सिक्का
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1 रुपये का सिक्का
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2 रुपये का सिक्का
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5 रुपये का सिक्का
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10 रुपये का सिक्का
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20 रुपये का सिक्का
इन सभी की वैधता बरकरार है और ये पूरी तरह “लीगल टेंडर” यानी कानूनी मुद्रा हैं।
इसका मतलब है कि कोई भी दुकानदार, ऑटो चालक या व्यापारी इन्हें लेने से इनकार नहीं कर सकता।
एक ही मूल्य के अलग-अलग डिज़ाइन भी पूरी तरह मान्य
कई लोग सोचते हैं कि अगर किसी सिक्के का डिज़ाइन बदल गया है तो पुराना सिक्का अब चलन में नहीं है।
RBI ने इस गलतफहमी को खत्म करते हुए कहा:
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समय-समय पर सिक्कों के डिज़ाइन बदले जाते हैं
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अलग-अलग साल में अलग तरह की मिंटिंग होती है
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लेकिन सभी डिज़ाइन वाले सिक्के वैध होते हैं
इसलिए अगर आपके पास अलग आकार या अलग निशान वाले सिक्के हैं, तो उन्हें लेकर बिल्कुल चिंता न करें।
अगर दुकानदार सिक्का न ले तो क्या करें?
अक्सर लोग कहते हैं “भाई, ये सिक्का नहीं चलता” और सिक्का हाथ में वापस थमा देते हैं।
अगर आप ऐसी स्थिति में पड़ते हैं तो:
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अपने नज़दीकी बैंक में जाकर सारे सिक्के जमा कर सकते हैं
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या फिर बैंक से उन्हें नकदी में बदलवा सकते हैं
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कोई भी बैंक सिक्के लेने से मना नहीं कर सकता
RBI का कहना है कि सिक्कों की वैधता पर तय नियम पूरे देश में लागू होते हैं और हर बैंक तथा व्यापारी को उनका पालन करना ही होगा।
हर सिक्का भारतीय मुद्रा है — उसका सम्मान करें
आरबीआई ने कहा कि कोई भी सिक्का:
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चाहे उसका रंग फीका पड़ गया हो
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आकार थोड़ा अलग हो
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या डिज़ाइन नया-प पुराना हो
फिर भी वह पूरी तरह वैध और उपयोग योग्य रहता है।
