पंजाब में 14 दिसंबर को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जालंधर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा और अनुशासनात्मक कदम उठाए हैं। प्रशासन ने मतदान केंद्रों के आसपास कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया पर किसी तरह का दबाव या अव्यवस्था न हो।
200 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट-कम-एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, किसी भी उम्मीदवार या उसके समर्थकों को मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। चाहे सार्वजनिक स्थान हो या निजी, किसी भी तरह की प्रचार सामग्री या गतिविधि पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके साथ ही भीड़ इकट्ठा करने, शोर-शराबा या किसी तरह की अव्यवस्था फैलाने पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।
मोबाइल फोन और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक
मतदान केंद्रों के पास मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट और लाउडस्पीकर जैसे उपकरणों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी रहेगी। इसका उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को प्रभावित होने से बचाना है। हालांकि, यह नियम चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस, सुरक्षा कर्मियों और मतदान या मतगणना में लगे सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। वे अपने आधिकारिक कार्य के लिए जरूरी उपकरणों का उपयोग कर सकेंगे।
पोस्टर, बैनर और टेंट लगाने की मनाही
प्रशासन ने साफ किया है कि मतदान केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या चुनाव प्रचार से जुड़ी सामग्री नहीं लगाई जा सकेगी। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार को 200 मीटर के दायरे में बूथ या टेंट लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी राजनीतिक गतिविधियों को मतदान केंद्र से दूर रखना अनिवार्य होगा।
निजी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण
चुनाव के दिन मतदान केंद्रों के पास निजी वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। केवल पंजाब राज्य चुनाव आयोग, जिला चुनाव अधिकारी या ग्राम पंचायत चुनाव अधिकारी द्वारा अधिकृत वाहनों को ही अनुमति होगी। इससे सुरक्षा व्यवस्था और मतदान प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी।
चुनाव वाले गांवों में शराब बिक्री पर पूरी रोक
प्रशासन ने चुनाव प्रभावित गांवों में 14 दिसंबर को शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार, शराब के ठेके बंद रहेंगे और होटल, रेस्टोरेंट या क्लब में भी शराब नहीं परोसी जा सकेगी। इसके अलावा किसी को भी शराब का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
चुनाव ड्यूटी में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई
डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने चुनाव स्टाफ को जिम्मेदारी और ईमानदारी से कार्य करने की अपील की और साफ किया कि ड्यूटी से गैर-हाजिर रहने या लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
