पंजाब के आवास और शहरी विकास मंत्री, हरदीप सिंह मुंडियां ने विधान सभा में मोहाली (GMADA) के ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट पेश की है। एस.ए.एस. नगर के विधायक सरदार कुलवंत सिंह द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में मंत्री ने बताया कि पिछले 10 सालों (2016 से 2026 तक) में गमाडा (GMADA) ने कुल 10 बड़े प्रोजेक्ट्स को जमीन नीलाम की थी।
पिछले 10 वर्षों में 10 ग्रुप हाउसिंग साइट्स की नीलामी
सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों (2016 से 2026) के दौरान GMADA ने मोहाली के विभिन्न सेक्टरों में कुल 10 ग्रुप हाउसिंग साइट्स की नीलामी की थी। इन प्रोजेक्ट्स को अलग-अलग कंपनियों को दिया गया था। इनमें AG Reality Private Limited, Ambika Realcon Developers, Apoorva Leasing Finance and Investment Company, CRA Buildtech LLP, Horizon Infrastructure and Developers LLP, Turnstone Reality LLP, JMT Housing Private Limited, KLG Infra Private Limited, Noble Dreams Projects Private Limited और SA Global Private Limited शामिल हैं।
इन सभी प्रोजेक्ट्स के बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देते समय प्रोजेक्ट के अंदर सुविधा दुकानों (कन्वीनियंस शॉप्स) बनाने की अनुमति दी गई थी। यह दुकाने प्रोजेक्ट की सीमा के अंदर ही बनाई जानी थीं।
दो प्रोजेक्ट्स में नियमों का उल्लंघन
जांच में सामने आया कि दो कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन किया है। इनमें JMT Housing Private Limited (सेक्टर 82) और SA Global Private Limited (सेक्टर 77) शामिल हैं। आरोप है कि इन कंपनियों ने प्रोजेक्ट के पास सड़क की जमीन (रोड बर्म) पर अवैध कब्जा कर लिया।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 के तहत दोनों कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
RERA में सभी प्रोजेक्ट्स का पंजीकरण
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन 10 प्रोजेक्ट्स में सुविधा दुकानों का निर्माण किया गया है, वे सभी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) पंजाब में पंजीकृत हैं। RERA द्वारा इन प्रोजेक्ट्स की इन्वेंटरी भी तैयार की गई है, ताकि खरीदारों और निवासियों के हित सुरक्षित रह सकें और पारदर्शिता बनी रहे।
एक प्रोजेक्ट को मिला कंप्लीशन सर्टिफिकेट
सरकार के अनुसार Ambika Realcon Developers Private Limited को प्रोजेक्ट का निर्माण तय नियमों के अनुसार पूरा करने और पहले की गई कमियों को दूर करने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया गया है।
इसके अलावा JMT Housing Private Limited को ग्रुप हाउसिंग टावरों के लिए आंशिक कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया है। हालांकि इसमें सुविधा दुकानों वाले हिस्से को शामिल नहीं किया गया।
अब तक किसी प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेट रद्द नहीं
सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी कि अब तक किसी भी प्रोजेक्ट का आंशिक या पूर्ण कंप्लीशन सर्टिफिकेट रद्द नहीं किया गया है। हालांकि जिन प्रोजेक्ट्स में नियमों का उल्लंघन पाया गया है, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिए गए हैं और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, ताकि शहरों में होने वाले निर्माण कार्य तय नियमों के अनुसार ही हों और आम लोगों के हित सुरक्षित रह सकें।
