पंजाब में मुख्यमंत्री Bhagwant Mann के नेतृत्व में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने इन फैसलों की जानकारी साझा की।
पंचायती राज अधिनियम में बदलाव
कैबिनेट ने पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा। यह कदम स्थानीय स्तर पर संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
रोस्टर में बदलाव का प्रावधान
सरकार ने यह भी तय किया है कि यदि किसी क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में 10 प्रतिशत का बदलाव होता है, तो आरक्षण रोस्टर में भी बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा, इस संबंध में यदि कोई आपत्ति होती है, तो उसकी सुनवाई 10 दिनों के भीतर की जाएगी, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और तेज बनी रहे।
किसानों के लिए बड़ी राहत
कैबिनेट बैठक में किसानों को राहत देने के लिए भी अहम फैसला लिया गया। सतलुज और घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्रों में किसान अपनी जमीन से गाद (सिल्ट) खुद हटा सकेंगे। इससे खेती योग्य जमीन की गुणवत्ता बेहतर होगी और किसानों को फायदा मिलेगा।
अनुमति लेना होगा जरूरी
हालांकि, इस काम के लिए जमीन मालिकों को पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। सरकार का कहना है कि इससे प्रक्रिया व्यवस्थित रहेगी और किसी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
