आगामी तरनतारन विधानसभा उपचुनाव (021-तरनतारन) को ध्यान में रखते हुए पंजाब के एक्साइज कमिश्नर ने बड़ा निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार, 9 नवंबर शाम 6 बजे से 11 नवंबर शाम 6 बजे तक और 14 नवंबर को वोटों की गिनती के दिन पूरे विधानसभा क्षेत्र और इससे सटे इलाकों में ड्राई डे (Dry Day) घोषित किया गया है।
चुनाव से पहले शराब बिक्री पर सख्ती
जिला चुनाव अधिकारी राहुल (IAS) ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। इन तीन दिनों के दौरान विधानसभा क्षेत्र तरनतारन और इसके तीन किलोमीटर के दायरे में सभी शराब के ठेके बंद रहेंगे। इस अवधि में शराब की बिक्री, वितरण या सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
मतगणना के दिन भी रहेगा प्रतिबंध
14 नवंबर को जब वोटों की गिनती होगी, उस दिन भी तरनतारन विधानसभा क्षेत्र और आसपास के तीन किलोमीटर के क्षेत्र में ड्राई डे लागू रहेगा। इस दौरान शराब का कोई भी लेन-देन, व्यापार या सेवन सख्ती से मना होगा।
प्रशासन ने की अपील
प्रशासन ने लोगों और शराब कारोबारियों से अपील की है कि वे निर्देशों का पालन करें ताकि चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
