गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब और गुरुद्वारा श्री जोति स्वरूप साहिब के 3 किलोमीटर के दायरे में और कुछ अन्य जगहों पर शराब पीकर आने पर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने सख्त पाबंदी लगा दी है। यह प्रतिबंध शहीदी सभा के दौरान कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लागू किया गया है।
कहां-कहां लागू हुआ प्रतिबंध?
प्रतिबंधित इलाकों में अनाज मंडी सरहिंद, सानीपुर रोड, जीटी रोड बड़ा, चावला चौक सरहिंद, रेलवे रोड सरहिंद, रेलवे रोड हमायूपुर, भट्टी रोड सरहिंद और खानपुर के शराब के ठेके और अहाते शामिल हैं। इन जगहों पर, जहां कानूनी तौर पर शराब का सेवन किया जा सकता है, वहां शराब पीकर शहीदी सभा क्षेत्र में प्रवेश करने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है।
कब तक रहेगा यह प्रतिबंध?
यह आदेश 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान क्षेत्र में शराब पीकर आने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी।
प्रशासनिक टीम ने लिया तैयारियों का जायजा
उधर, डीसी डॉ. सोना थिंद ने एडीसी (ज) गीतिका सिंह, एसडीएम अरविंद गुप्ता और अन्य अधिकारियों के साथ गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब को जाने वाले मार्ग का जायजा लिया। उन्होंने शहीदी सभा के मद्देनजर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को परखा।
गैर-प्राप्त खूनदान कैंप बंद करवाए गए
प्रशासन ने जिला प्रशासनिक परिसर के पास बिना अनुमति चल रहे खूनदान कैंपों को तुरंत बंद करवाया। डॉ. थिंद ने इस बात पर सख्ती दिखाई कि शहीदी सभा के अवसर पर किसी भी तरह की गैर-कानूनी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में किसी प्रकार का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
संदेश: अनुशासन और कानून का पालन जरूरी
जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध का उद्देश्य शहीदी सभा के दौरान क्षेत्र में अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। डॉ. थिंद ने कहा कि यह कदम श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने सभी लोगों से नियमों का पालन करने और प्रशासन को सहयोग देने की अपील की है।
यह पाबंदियां यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि श्रद्धालु शहीदी सभा के दौरान धार्मिक स्थलों की मर्यादा और शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखें। प्रशासन की इस पहल से आयोजन को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में मदद मिलेगी।