मार्च का महीना खत्म होने वाला है और 1 अप्रैल 2026 से देशभर में कई बड़े वित्तीय बदलाव लागू होने जा रहे हैं। हर महीने की तरह इस बार भी नई तारीख कई नए नियम लेकर आ रही है, जिनका असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। आइए जानते हैं इन अहम बदलावों के बारे में।
LPG और ईंधन की कीमतों में बदलाव संभव
हर महीने की तरह 1 अप्रैल को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और सप्लाई संकट के कारण पहले ही गैस के दाम बढ़ चुके हैं। ऐसे में नई दरें जारी होने पर महंगाई का असर और बढ़ सकता है।
इसके अलावा एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF), सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे हवाई सफर और परिवहन महंगा हो सकता है।
नया इनकम टैक्स कानून लागू
1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है, जो पुराने 1961 के कानून की जगह लेगा। इसका उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल और आधुनिक बनाना है।
इस बदलाव के तहत अब फॉर्म 16 की जगह नया फॉर्म लागू किया जाएगा। यह नया दस्तावेज सैलरी और टैक्स कटौती की जानकारी देगा।
साथ ही, फॉर्म 16A का नाम बदलकर फॉर्म 131 कर दिया जाएगा, जो नॉन-सैलरी इनकम के लिए उपयोग होगा।
ATM और बैंकिंग नियमों में बदलाव
1 अप्रैल से कई बैंकों के ATM नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है।
HDFC Bank के ग्राहक अब ATM से UPI के जरिए किए गए ट्रांजैक्शन को भी फ्री लिमिट में गिनेंगे। यानी मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा जल्दी खत्म हो सकती है और इसके बाद प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये का शुल्क देना पड़ सकता है।
PNB (Punjab National Bank) ने भी डेबिट कार्ड की दैनिक निकासी सीमा घटा दी है। अब ग्राहक 50,000 से 75,000 रुपये तक ही रोज निकाल सकेंगे, जो पहले 1 लाख तक थी।
Bandhan Bank ने भी ATM ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव किया है। महानगरों में 3 और अन्य जगहों पर 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगेगा।
पैन कार्ड के नियम होंगे सख्त
पैन कार्ड से जुड़े नियम भी 1 अप्रैल से सख्त हो सकते हैं। अब सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर पैन बनवाना आसान नहीं रहेगा।
आवेदकों को अन्य जरूरी दस्तावेज भी देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा लंबित आवेदन को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियम बदले
रेलवे यात्रियों के लिए भी बड़ा बदलाव आने वाला है। 1 अप्रैल से टिकट कैंसिलेशन के नियम सख्त हो जाएंगे।
- ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक कोई रिफंड नहीं मिलेगा
- 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर 50% रिफंड
- 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर 25% कटौती
- 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर ज्यादा रिफंड मिलेगा
इससे यात्रियों को अब टिकट रद्द करने में ज्यादा सावधानी बरतनी होगी।
1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले ये बदलाव सीधे तौर पर आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। गैस और ईंधन की कीमतों से लेकर टैक्स, बैंकिंग और रेलवे नियमों तक कई बदलाव देखने को मिलेंगे।
