तरणतारन ज़िला अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के खडूर साहिब से विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 12 साल पुराने एक आपराधिक मामले में 4 साल की सज़ा सुनाई है। बुधवार को अदालत ने उन्हें दोषी ठहराकर गिरफ्तार किया था और शुक्रवार को सज़ा का ऐलान किया गया।
अन्य आरोपियों को 6-6 महीने की सज़ा
इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों को अदालत ने 6-6 महीने की कैद की सज़ा सुनाई है। सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
2013 में हुआ था मामला दर्ज
यह मामला मार्च 2013 का है। उस समय उस्मा गांव की रहने वाली एक महिला ने विधायक लालपुरा और उनके साथियों पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया था। पीड़िता का कहना था कि 3 मार्च 2013 को गोइंदवाल साहिब रोड स्थित एक मैरिज पैलेस में शादी समारोह के दौरान उसके साथ बदसलूकी और मारपीट की गई।
पीड़िता ने लगाए थे गंभीर आरोप
पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा था कि शादी समारोह में विधायक लालपुरा समेत कई लोगों ने उस पर हमला किया। उसे लाठियों से पीटा गया और अपमानजनक व्यवहार किया गया। घटना में कुछ पुलिसकर्मियों के शामिल होने का भी आरोप लगाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने लिया था संज्ञान
घटना ने उस समय पूरे इलाके में रोष पैदा कर दिया था। मामला गंभीर होता देख सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वत: संज्ञान लिया था। अदालत ने पीड़िता, उसके भाई जगजीत सिंह—जो इस मामले का मुख्य गवाह है—सहित परिवार और गांव के सरपंच को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए थे।
लंबी सुनवाई के बाद आया फैसला
करीब 12 साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने अब इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि सबूतों और गवाहियों के आधार पर आरोपी दोषी पाए गए हैं।
राजनीतिक हलचल भी तेज
इस फैसले के बाद पंजाब की सियासत में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में शामिल नेताओं पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, AAP की ओर से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है।
