अगर आप इस फेस्टिव सीजन में खरीदारी या खर्चों के लिए अपने EPFO खाते से पैसा निकालने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां क्लेम करने के बाद PF की रकम 3 दिनों के भीतर खाते में आ जाती थी, वहीं अब पूरा बैलेंस तभी निकलेगा जब कर्मचारी एक खास शर्त को पूरा करेगा।
नया नियम: सिर्फ रिटायरमेंट पर ही निकाल सकेंगे 100% PF
EPFO के नए नियमों के अनुसार, अब कोई भी कर्मचारी अपने PF अकाउंट का पूरा 100 प्रतिशत बैलेंस केवल रिटायरमेंट के समय ही निकाल पाएगा।
अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है या लंबे समय तक बेरोजगार रहता है, तो वह केवल 75% राशि ही निकाल सकेगा।
बाकी 25% रकम उसके खाते में सुरक्षित रहेगी, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।
क्यों किया गया ये बदलाव
EPFO का कहना है कि यह बदलाव कर्मचारियों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
अक्सर देखा गया है कि नौकरी बदलते समय लोग अपना पूरा PF निकाल लेते हैं, जिससे उनकी रिटायरमेंट सेविंग खत्म हो जाती है।
अब संगठन का उद्देश्य है कि कर्मचारियों के पास बुढ़ापे के लिए स्थायी फंड बना रहे और वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें।
ऑनलाइन PF निकालने की प्रक्रिया
अगर आप भी अपने PF खाते से पैसा निकालना चाहते हैं, तो अब इसके लिए ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
EPFO ने अपने सिस्टम को पूरी तरह ऑटोमैटिक और पेपरलेस बना दिया है।
आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या UMANG App के जरिए क्लेम दाखिल कर सकते हैं।
एक बार आवेदन स्वीकृत होने पर, रकम सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।
विशेषज्ञों की सलाह
वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि PF को सिर्फ इमरजेंसी फंड की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
यह आपकी लाइफटाइम सेविंग है, जो रिटायरमेंट के बाद सबसे ज्यादा काम आती है।
इसलिए नया नियम कर्मचारियों के लिए लंबे समय में फायदेमंद साबित होगा और उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करेगा।
