पंजाब में अब शादी या किसी भी समारोह में शराब के लिए ग्राहकों को मनमाने दाम नहीं चुकाने पड़ेंगे।
राज्य के एक्साइज विभाग ने एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए शराब की कीमतों पर सख्त नियंत्रण लगा दिया है।
अब कोई भी ठेकेदार फिक्स रेट से ऊपर शराब नहीं बेच सकेगा। यह नए रेट तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
मैरिज सीजन में बढ़ा दिए गए थे दाम
शादी-ब्याह के सीजन को देखते हुए शराब ठेकेदारों ने सिंडिकेट बनाकर शराब की कीमतों में मनमानी बढ़ोतरी कर दी थी।
कई ब्रांड्स की पेटियों के रेट दोगुने से भी अधिक कर दिए गए थे।
इस मामले को लेकर 6 नवंबर को ‘जगबाणी’ अखबार में खबर छपी थी,
जिसमें लिखा गया था — “एक्साइज विभाग की नाक के नीचे ठेकेदार कर रहे हैं शराब की कालाबाज़ारी।”
इस रिपोर्ट के बाद विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दामों पर रोक लगाने का फैसला लिया।
सरकार ने जारी किए नए रेट
एक्साइज विभाग के नोटिफिकेशन में यह साफ लिखा गया है कि
कोई भी ठेकेदार तय दर से ज्यादा पर शराब की बिक्री नहीं करेगा।
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जिस पेटी का रेट पहले ₹4,000 था और बढ़ाकर ₹7,000 कर दिया गया था,
अब उसका दाम ₹3,900 तय किया गया है। -
जो पेटी पहले ₹5,000 से ₹22,000 तक बिकती थी और ठेकेदारों ने उसे ₹9,000 से ₹35,000 में बेचना शुरू किया था,
उसका अधिकतम रेट अब ₹21,300 फिक्स किया गया है। -
वहीं ₹40,000 से बढ़ाकर ₹67,000 की गई पेटियों का दाम अब विभाग ने ₹46,500 तय किया है।
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प्रसिद्ध ब्रांड्स जैसे J.W. (Johnnie Walker), Gold Label Reserve, Chivas Regal जैसी प्रीमियम व्हिस्की की कीमतों पर भी लगाम लगा दी गई है।
उदाहरण के लिए, Chivas Regal की पेटी जो पहले ₹90,000 में बेची जा रही थी, उसका रेट अब ₹60,900 तय किया गया है।
ग्राहकों में खुशी
नए नोटिफिकेशन के बाद जहां शराब ठेकेदारों के चेहरों पर उदासी है,
वहीं शराब प्रेमियों और शादियों की तैयारी कर रहे परिवारों के चेहरों पर खुशी लौट आई है।
एक्साइज विभाग ने नोटिफिकेशन अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है,
ताकि जनता को पारदर्शी तरीके से जानकारी मिल सके।
