अगर आप गाड़ी चलाते हैं और टोल टैक्स का भुगतान समय पर नहीं करते, तो अब सावधान हो जाएं। केंद्र सरकार ने टोल टैक्स चोरी रोकने और बकाया राशि वसूलने के लिए एक सख्त नियम लागू किया है।
अब अगर आपकी गाड़ी पर टोल टैक्स का बकाया है, तो आप अपनी गाड़ी न तो बेच सकते हैं और न ही किसी और के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। यह नियम सभी चार पहिया वाहनों पर लागू होगा।
वाहन ट्रांसफर से पहले होगी टोल बकाया की जांच
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अब से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर या बिक्री उसी हालत में हो सकेगी जब टोल टैक्स पूरी तरह चुकाया गया हो।
वाहन मालिक की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) ट्रांसफर करने से पहले, विभाग यह जांचेगा कि FASTag खाते में कोई बकाया तो नहीं।
यदि कोई भुगतान बाकी है, तो ट्रांसफर प्रक्रिया रोक दी जाएगी।
30 दिनों के भीतर मिलेगा ई-चालान
नए नियमों के तहत, जिन वाहनों पर टोल टैक्स बकाया है, उन्हें 30 दिनों के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चालान (ई-चालान) भेजा जाएगा।
इस चालान में गाड़ी नंबर, बकाया राशि और भुगतान की अंतिम तारीख की जानकारी होगी।
अगर तय समय पर भुगतान नहीं किया गया, तो चालान पर जुर्माना भी जोड़ा जाएगा।
बिना भुगतान के नहीं मिलेगा NOC या नए दस्तावेज़
यदि कोई वाहन मालिक टोल टैक्स का बकाया चुकाने में असफल रहता है, तो उसे:
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NOC (No Objection Certificate) नहीं मिलेगा
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RC ट्रांसफर नहीं होगा
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कोई नया दस्तावेज़ जारी नहीं किया जाएगा
यानी गाड़ी का किसी भी तरह का कानूनी इस्तेमाल बंद हो जाएगा, जब तक कि बकाया साफ नहीं होता।
क्या है सरकार का मकसद?
सरकार का उद्देश्य है कि:
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टोल टैक्स की चोरी को रोका जाए
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बकाया राशि की प्रभावी वसूली की जाए
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वाहन ट्रांसफर और बिक्री में पारदर्शिता और अनुशासन लाया जाए
इस नए नियम से वाहन मालिकों पर समय पर भुगतान करने का दबाव बढ़ेगा और पूरे सिस्टम में ईमानदारी और जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी।
वाहन मालिकों के लिए सलाह
सरकार ने वाहन मालिकों को सलाह दी है कि वे अपने FASTag खातों की समय-समय पर जांच करें और अगर कोई टोल टैक्स बकाया हो तो उसे जल्दी से जल्दी भर दें।
इससे भविष्य में गाड़ी बेचने या नाम ट्रांसफर करने में कोई अड़चन नहीं आएगी।
अब टोल टैक्स का समय पर भुगतान सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, बल्कि वाहन की वैधता से जुड़ा जरूरी कदम बन गया है। अतः सभी वाहन चालकों को सावधान रहना चाहिए और समय पर टोल टैक्स चुकाना सुनिश्चित करना चाहिए।
