पंजाब पुलिस के साइबर अपराध प्रभाग ने “लॉरेंस ऑफ पंजाब” नाम के कंटेंट को लेकर बड़ा कदम उठाया है। Punjab Police ने इस मामले को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MoIB) के सामने रखा और इसकी स्क्रीनिंग रोकने की मांग की।
पुलिस ने आईटी अधिनियम की धारा 69 के तहत इस कंटेंट पर रोक लगाने की अपील की है। उनका मानना है कि इस तरह का कंटेंट राज्य में कानून-व्यवस्था और सामाजिक माहौल को प्रभावित कर सकता है।
इस मामले के बाद Ministry of Information and Broadcasting ने OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 को एडवाइजरी जारी की है। इसमें ZEE5 को सलाह दी गई है कि वह इस कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ न करे।
पंजाब पुलिस ने साफ कहा है कि वह राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साइबर क्राइम विंग लगातार ऐसे कंटेंट पर नजर रख रहा है, जो समाज में तनाव या गलत संदेश फैला सकता है।
