राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 35 आवश्यक दवाओं की कीमतों में कटौती की है। यह निर्णय केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय की सिफारिश पर लिया गया है। इस कदम का सीधा फायदा उन मरीजों को होगा जो लंबे समय से हृदय रोग, डायबिटीज, मानसिक विकार और संक्रमण जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं।
किस दवा की कीमत कितनी घटी?
दवाओं की नई कीमतें इस प्रकार हैं:
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एसिक्लोफेनाक-पैरासिटामोल-ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन (दर्द और सूजन): अब ₹13 प्रति टैबलेट (पहले ₹15.01)
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एटोरवास्टेटिन + क्लोपिडोग्रेल (दिल की बीमारियां): नई कीमत ₹25.61 प्रति टैबलेट
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डिक्लोफेनाक इंजेक्शन (तीव्र दर्द): अब ₹31.77 प्रति mL
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एम्पैग्लिफ्लोजिन, सिटाग्लिप्टिन, मेटफॉर्मिन (डायबिटीज नियंत्रण): नई कीमत जल्द निर्धारित होगी
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एमोक्सिसिलिन-पोटेशियम क्लैवुलनेट, सेफिक्साइम + पैरासिटामोल, कोलेकैल्सिफेरॉल ड्रॉप्स जैसी दवाएं भी सस्ती हुई हैं
पुरानी बीमारियों वाले मरीजों को बड़ा फायदा
एनपीपीए के इस फैसले से खासतौर पर उन मरीजों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से दवाओं पर निर्भर हैं। जैसे कि हार्ट पेशेंट्स, डायबिटिक मरीज, बच्चों में संक्रमण और विटामिन डी की कमी से जूझ रहे लोग अब कम कीमतों में इलाज करवा सकेंगे।
कंपनियों और दुकानदारों के लिए सख्त निर्देश
एनपीपीए ने निर्देश दिए हैं कि दवा निर्माता नई कीमतों को ‘फॉर्म V’ के तहत अपडेट करें और उसे इंटीग्रेटेड फार्मास्युटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (IPDMS) में अपलोड करें। दुकानदारों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके मेडिकल स्टोर पर नई कीमतों की सूची चस्पा हो।
उल्लंघन पर कार्रवाई तय
अगर कोई कंपनी या दुकानदार तय कीमत से अधिक वसूलता है तो उस पर डीपीसीओ 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मरीजों से वसूली गई अतिरिक्त राशि ब्याज सहित लौटानी होगी।
जीएसटी अलग से वसूला जाएगा
एनपीपीए ने स्पष्ट किया है कि तय की गई कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं है। दवा विक्रेता जीएसटी अलग से चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही पूर्व में जारी सभी पुराने मूल्य आदेश रद्द माने जाएंगे।
जनहित में उठाया गया कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से देश में स्वास्थ्य सेवाएं और ज्यादा किफायती बनेंगी। दवाओं की लागत कम होने से आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को भी बल मिलेगा।
